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    डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण महाराष्ट्र में कडे़ किए गए अनलॉक के नियम
    महाराष्ट्र में अनलॉक के नियम

    डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण महाराष्ट्र में कडे़ किए गए अनलॉक के नियम

    लेखन मुकुल तोमर
    Jun 25, 2021
    06:48 pm

    क्या है खबर?

    राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आने और रत्नीगिरी की एक महिला की इससे मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में अनलॉक के नियमों को सख्त कर दिया है।

    राज्य सरकार ने कहा है कि पाबंदियों हटाते समय रैपिड एंटीजन नहीं बल्कि RT-PCR टेस्ट और उनकी पॉजिटिविटी रेट को ध्यान में रखा जाना अनिवार्य होगा।

    इसके अलावा सरकार ने ज्यादा से ज्यादा लोगों के जल्द से जल्द वैक्सीनेशन पर ध्यान केंद्रित करने को भी कहा है।

    नया आदेश

    सभी प्रशासनिक इकाइयों में लागू रहेंगी कम से कम लेवल 3 की पाबंदियां

    महाराष्ट्र सरकार के नए आदेश के अनुसार, साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता से परे राज्य की हर प्रशासनिक इकाई में कम से कम लेवल 3 की पाबंदियां लागू रहेंगी।

    इलाके में कौन से स्तर की पाबंदियां लगानी हैं, यह साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट के आधार पर तय किया जाएगा और ये साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट एंटीजन या अन्य किसी टेस्ट के जरिए नहीं बल्कि RT-PCR टेस्ट के नतीजों से निकाली जाएगी।

    पाबंदियां

    अपने अंतर्गत आने वाले इलाकों में पाबंदियां बढ़ा सकेगा DDMA

    महाराष्ट्र सरकार ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) को जन स्वास्थ्य विभाग से डाटा लेने और इस डाटा के विश्लेषण के बाद उनके अंतर्गत आने वाले इलाकों में पाबंदियों का स्तर तय करने को कहा गया है।

    अपने इलाकों में पाबंदियां बढ़ाने के लिए DDMA को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) की अनुमति की जरूरत नहीं होगी।

    हालांकि पाबंदियां घटाने से पहले उसे नए मामलों का दो हफ्ते का ट्रेंड देखना होगा। पाबंदियां बढ़ाने के लिए यह जरूरी नहीं है।

    आवश्यक कदम

    पाबंदियों में ढील से पहले सुनिश्चित करनी होंगी ये चीजें

    पाबंदियों में ढील के कारण मामले न बढ़ें, ये सुनिश्चित करने के लिए DDMA को कुछ कदम उठाने को कहा गया है।

    इनमें जन जागरूकता के जरिए 70 प्रतिशत योग्य आबादी का जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करने, वायरस को काबू में करने के लिए टेस्ट-ट्रेक-ट्रीट की पद्धति का इस्तेमाल करने और बड़ी संख्या में RT-PCR टेस्ट करने आदि कदम शामिल हैं।

    भीड़ वाले कार्यक्रमों से बचने, छोटे-छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने और उल्लंघकर्ताओं पर जुर्माना लगाने को भी कहा गया है।

    जानकारी

    नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए फ्लाइंग स्क्वाइड बनाने का निर्देश

    राज्य सरकार ने DDMA को नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए फ्लाइंग स्क्वाइड बनाने को भी कहा है जो शादियों, रेस्टोरेंट्स और मॉल्स आदि में जाकर देखेंगे कि वहां नियमों का पालन हो रहा है या नहीं।

    खतरा

    महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 मामले

    बता दें कि दो महीने तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के बाद अभी महाराष्ट्र में पांच स्तरीय फॉर्मूले के तहत पाबंदियां हटाई जा रही हैं।

    हालांकि पाबंदियां हटते ही राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले आना शुरू हो गए। राज्य में अभी तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 मामले सामने आ चुके हैं।

    रत्नागिरी में नौ, जलगांव में सात, मुंबई में दो और पालघर, ठाणे और सिंधुदुर्ग में एक-एक मामला सामने आ चुका है।

    कोरोना का कहर

    महाराष्ट्र में क्या है महामारी की स्थिति?

    कोरोना वायरस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में गुरूवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 9,844 मामले सामने आए और 197 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ यहां संक्रमितों की कुल संख्या 60,07,431 हो गई है। इनमें से 1,21,767 सक्रिय मामले हैं, 57,62,661 लोग ठीक हुए हैं और 1,21,767 मौतें हुई हैं।

    दूसरी लहर के चरम के समय राज्य में एक समय लगभग 68,000 दैनिक मामले सामने आ रहे थे, लेकिन जून में स्थिति सुधरी है।

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