NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    भारत-पाकिस्तान तनाव
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / कर्नाटक के हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट का विभाजित फैसला, CJI तय करेंगे आगे की कार्रवाई
    अगली खबर
    कर्नाटक के हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट का विभाजित फैसला, CJI तय करेंगे आगे की कार्रवाई
    कर्नाटक में कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने पर बड़ा विवाद हुआ था

    कर्नाटक के हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट का विभाजित फैसला, CJI तय करेंगे आगे की कार्रवाई

    लेखन मुकुल तोमर
    Oct 13, 2022
    11:53 am

    क्या है खबर?

    कर्नाटक के हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट का विभाजित फैसला आया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कक्षाओं में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाले सरकारी आदेश को बरकरार रखने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया, वहीं जस्टिस हेमंत धूलिया ने सरकारी आदेश और हाई कोर्ट के फैसले दोनों को रद्द कर दिया है।

    अब मामले को मुख्य न्यायाधीश (CJI) के सामने रखा जाएगा जो आगे की कार्रवाई तय करेंगे।

    फैसला

    जस्टिस गुप्ता ने अपने फैसले में क्या कहा?

    हाई कोर्ट के फैसले को सही करार देते हुए जस्टिस गुप्ता ने कहा कि उन्होंने 11 सवाल तैयार किए हैं।

    इसके बाद उन्होंने ये 11 सवाल पूछे जिसमें मामले के संवैधानिक बेंच को भेजे जाने से लेकर हिजाब के इस्लाम में एक आवश्यक धार्मिक प्रथा होने और इसके पहनने पर पाबंदी लगाने से अनुच्छेद 25 का उल्लंघन होने जैसे सवाल शामिल रहे।

    उन्होंने कहा कि इन सवालों के जवाब याचिकाकर्ता के खिलाफ हैं, इसलिए वह याचिका को खारिज करते हैं।

    दूसरा फैसला

    जस्टिस धूलिया ने अपने फैसले में क्या कहा?

    जस्टिस धूलिया ने मुस्लिम छात्राओं के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि ये केवल पसंद का मामला है और इससे ज्यादा कुछ नहीं।

    उन्होंने कहा कि उनके लिए लड़कियों की शिक्षा सर्वोपरि है, इसलिए हाई कोर्ट के फैसले और सरकार के आदेश को रद्द कर रहे हैं।

    उन्होंने पूछा, "लड़कियां स्कूल जाने से पहले घर का सारा काम करती हैं और क्या प्रतिबंध लगाकर हम उनका जीवन बेहतर बना रहे हैं। मैं अपने साथी जज से सम्मानपूर्वक असहमत हूं।"

    हिजाब विवाद

    क्या था पूरा विवाद?

    विवाद की शुरूआत 28 दिसंबर को कर्नाटक के उडुपी के पीयू कॉलेज में छह छात्राओं को हिजाब पहनने पर कक्षाओं में प्रवेश न देने से हुई थी।

    देखते ही देखते ये विवाद अन्य कॉलेजों में फैल गया और कई कॉलेजों ने हिजाब पर प्रतिबंध का सरकार का आदेश दिखाते हुए छात्राओं को प्रवेश देने से इनकार कर दिया।

    इसके बाद मुस्लिम छात्राओं ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के सरकारी आदेश को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी।

    हाई कोर्ट का फैसला

    कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया था?

    15 मार्च को सुनाए गए अपने फैसले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं को कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

    याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि स्कूल यूनिफॉर्म एक उचित पाबंदी है और छात्राएं इस पर आपत्ति नहीं उठा सकतीं।

    छात्राएं इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थीं जिसने अब विभाजित फैसला सुनाया है।

    समस्याएं

    विवाद के कारण छात्राओं को करना पड़ा कई समस्याओं का सामना

    इस पूरे विवाद के कारण मुस्लिम छात्राओं को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा था। कई जगह पर हिंदू छात्र उनके विरोध में उतर आए और भगवान स्कार्फ और पगड़ी पहनकर स्कूल आने लगे।

    कुछ स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं और हिंदू छात्रों के बीच कहासुनी की घटनाएं भी देखने को मिलीं। छोटी बच्चियों से लेकर मुस्लिम शिक्षकों तक को स्कूल के गेट पर ही हिजाब उतारने को मजबूर करने के वीडियो भी सामने आए थे।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    कर्नाटक हाई कोर्ट
    सुप्रीम कोर्ट
    हिजाब विवाद

    ताज़ा खबरें

    दिल्ली में AAP के 13 पार्षदों ने दिया इस्तीफा, किया नई पार्टी बनाने ऐलान दिल्ली
    IPL 2025: RR बनाम PBKS मुकाबले की पिच रिपोर्ट, जानिए सवाई मानसिंह स्टेडियम के आंकड़े  IPL 2025
    बॉक्स ऑफिस पर 16 दिन से राज कर रही 'रेड 2', तीसरे शुक्रवार भी बजा डंका अजय देवगन
    MG विंडसर EV प्रो की शुरू हुई डिलीवरी, कीमत में भी हुआ इजाफा  MG मोटर्स

    कर्नाटक हाई कोर्ट

    कर्नाटक: FIR दर्ज न करने पर SHO को एक सप्ताह तक सड़क की सफाई का आदेश कर्नाटक
    कर्नाटक में ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में मिलेगा एक प्रतिशत आरक्षण, सरकार ने जारी की अधिसूचना कर्नाटक
    उत्तर प्रदेश पुलिस का ट्विटर इंडिया के प्रमुख को भेजा गया नोटिस दुर्भावनापूर्ण- कर्नाटक हाई कोर्ट ट्विटर
    कौन हैं पेगासस जासूसी मामले की जांच करने वाली समिति के प्रमुख जस्टिस आरवी रविंद्रन? लोढ़ा समिति

    सुप्रीम कोर्ट

    बिलकिस बानो गैंगरेप केस: दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुनवाई को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट 2002 गुजरात दंगे
    नोटबंदी समेत 25 लंबित मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई संवैधानिक बेंच, तेज होगी सुनवाई NRC
    पेगासस के इस्तेमाल का निर्णायक सबूत नहीं मिला, सरकार ने नहीं किया सहयोग- सुप्रीम कोर्ट समिति केंद्र सरकार
    बिलकिस बानो केस: दोषियों की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस भेजा गुजरात

    हिजाब विवाद

    क्या है कर्नाटक में चल रहा हिजाब विवाद जिसको लेकर हाई कोर्ट पहुंची हैं छात्राएं? कर्नाटक
    हिजाब विवाद: कर्नाटक सरकार का नया आदेश, 'कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले कपड़ों' पर रोक लगाई कर्नाटक
    कर्नाटक: हिजाब पहनीं छात्राओं को कॉलेज ने दी प्रवेश की अनुमति, लेकिन नहीं कराई पढ़ाई कर्नाटक
    कर्नाटक में उबाल पर आया हिजाब विवाद, मुख्यमंत्री के तीन दिन स्कूल-कॉलेज बंद रखने के आदेश कर्नाटक
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025