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    सुप्रीम कोर्ट का राहुल गांधी की सांसदी रद्द मामले में दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार  
    सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सचिवालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार

    सुप्रीम कोर्ट का राहुल गांधी की सांसदी रद्द मामले में दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार  

    लेखन नवीन
    May 04, 2023
    01:55 pm

    क्या है खबर?

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राहुल गांधी की सांसदी रद्द किये जाने के लोकसभा सचिवालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

    राहुल को मानहानि के एक मामले में सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने उन्हें लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया था।

    इसी आदेश के खिलाफ कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी।

    मामला

    क्या है मानहानि का मामला?

    दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में राहुल एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है।

    उन्होंने कहा था, "सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी।"

    इस बयान के खिलाफ राहुल पर रांची, पटना और सूरत में मानहानि का केस दर्ज हुआ था।

    सजा

    राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा

    गुजरात के सूरत में भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के इस बयान के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था, जिस पर कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा और 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

    सजा होने के बाद राहुल को बतौर सांसद अयोग्य ठहराते हुए उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इस मामले पर राहुल ने गुजरात हाई कोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली।

    कानून

    किस कानून के तहत गई राहुल की संसद सदस्यता? 

    राहुल की संसद सदस्यता लोक प्रतिनिधित्व कानून, 1951 के तहत रद्द की गई है। इस कानून की धारा 8(3) के मुताबिक, किसी जन प्रतिनिधि को किसी मामले में 2 या इससे अधिक साल की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी।

    पहले इस कानून की धारा 8(4) के तहत सजा होने के 3 महीने बाद सदस्यता रद्द होने का फैसला लागू होता था, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था।

    चुनाव

    क्या 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे राहुल?

    लोक प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक, दोषी संसद सदस्य सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकता। इस लिहाज से राहुल 6 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उन्हें 2 साल की सजा भी हुई है। इसे मिलाकर कुल 8 साल तक राहुल चुनावों में खड़े नहीं हो पाएंगे।

    इसका मतलब राहुल 2031 तक चुनावी मैदान में नहीं उतर पाएंगे। इस बीच 2024 और 2029 में 2 लोकसभा चुनाव भी होंगे।

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