धरना दे रहे पहलवानों को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने आगे सुनवाई से मना किया
क्या है खबर?
दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पहलवानों की याचिका पर अब आगे सुनवाई से इंकार कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, इसलिए अब मामले में सुनवाई का उद्देश्य पूरा हो गया है।
बता दें कि पहलवानों ने बृजभूषण पर FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
फैसला
निचली अदालत में जा सकते हैं पहलवान- सुप्रीम कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारधीवाला की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही थी।
पीठ ने कहा कि अपनी समस्याओं के लिए पहलवान दिल्ली हाई कोर्ट या किसी न्यायिक अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं।
पीठ ने कहा, पहलवानों ने WFI अध्यक्ष के खिलाफ FIR और सुरक्षा की मांग की थी। ये दोनों मांगें पूरी हो गई हैं, इसलिए मामले में आगे सुनवाई का अब कोई आधार नहीं है।"
मांग
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से की जांच पर निगरानी की मांग
पहलवानों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील नरेंद्र हूडा ने सुप्रीम कोर्ट से जांच पर निगरानी करने की मांग की।
इसके पीछे तर्क दिया गया कि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद FIR दर्ज की थी। पीठ ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता की ये मांग भी ठुकरा दी।
पीठ ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 के तहत दिल्ली हाई कोर्ट या न्यायिक अदालत में याचिका दायर करने की छूट दी है।
मुकदमा
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद दर्ज हुआ था मुकदमा
बता दें कि बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज न होने को लेकर पहलवान सुप्रीम कोर्ट गए थे। इस पर 28 अप्रैल को सुनवाई हुई थी।
तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हमने बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला किया है।
इसके बाद 28 अप्रैल की रात को ही पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम (POCSO) समेत 2 FIR दर्ज की थी।
वजह
क्यों धरने पर बैठे हैं पहलवान?
बता दें कि 23 अप्रैल से देश के शीर्ष पहलवान जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं। पहलवानों ने WFI अध्यक्ष बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं।
इस मामले में 21 अप्रैल को बृजभूषण के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
7 पहलवानों द्वारा की गई इस शिकायत में एक नाबालिग पहलवान भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद पुलिस ने बृजभूषण पर 2 FIR की है।