सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की तमिलनाडु सरकार की याचिका, RSS को रैली की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार की याचिका को खारिज करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को प्रदेश में रैली निकालने की अनुमति दे दी है। द्रविड़ मुनेत्र कडगम (DMK) सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें RSS को राज्य में रैली निकालने की अनुमति दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि अफवाहों के कारण राज्य में हिंदी भाषी कर्मचारियों में दहशत फैली हुई है।
क्या है मामला?
RSS ने तमिलनाडु में अक्टूबर महीने में आजादी का अमृत महोत्सव और गांधी जयंती पर रैली निकालने के लिए एमके स्टालिन सरकार से अनुमति मांगी थी। सरकार ने अनुमति देने से मना कर दिया था, जिसके बाद RSS ने मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नवंबर में हाई कोर्ट ने रैली को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दे दी, लेकिन फरवरी में एक दूसरी बेंच ने इन शर्तों को भी हटा दिया। इसी आदेश का सरकार ने चुनौती दी थी।