ट्रैक्टर रैली हिंसा: सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक जांच से इनकार, कहा- फिलहाल दखल नहीं देंगे
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा और उत्पात की न्यायिक जांच कराने से बुधवार को इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि सरकार खुद इस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में फिलहाल वह इस मामले में कोई दखल नहीं देगा।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिकाएं वापस लेने तथा मामले में सरकार के समक्ष याचिका प्रस्तुत करने को भी कहा है।
प्रकरण
गतणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा में घायल हुए थे 394 पुलिसकर्मी
बता दें कि गणतंत्र दिवस पर निकाली गई ट्रैक्टर रैली में किसानों की ITO, लाल किला सहित मुकरबा चौक, गाजीपुर, सीमापुरी, नांगलोई, टिकरी बॉर्डर पर पुलिस के साथ जबरदस्त भिडंत हुई थी। इस घटना में करीब 394 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।
प्रदर्शनकारी किसानों ने उन्हें रोकने वाले पुलिसकर्मियों को ट्रैक्टरों से रौंदने का भी प्रयास किया था। इसके बाद आम नागरिकों में किसानों के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा था।
पुलिस ने भी किसानों पर आंसू गैस छोड़ी थी।
याचिका
मामले की न्यायिक जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगी कई याचिकाएं
मामले में दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की थी।
याचिकाकर्ताओं में शामिल अधिवक्ता विशाल ठाकरे और अभय सिंह ने याचिका में मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) या विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने तथा सरकार मामले में अब तक की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब करने की मांग की थी।
उन्होंने दोषी किसान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की थी।
सुनवाई
सरकार को मामले में जांच कर उचित कार्रवाई करने दें- सुप्रीम कोर्ट
जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने कहा, "वर्तमान में इस मामले में सरकार की ओर से जांच की जा रही है। ऐसे में हम फिलहाल इसमें दखल नहीं देना चाहते हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "हमने सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का बयान पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि कानून अपना काम रहा है। ऐसे में फिलहाल हम इस मामले में कोई दखल नहीं देना चाहते हैं।"
जानकारी
सरकार के सामने रखें अपनी अपील- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि सरकार मामले की जांच कर रही है। ऐसे में सभी याचिकार्ता अपनी अपील को सरकार के सामने रख सकते हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग करने पर कोर्ट ने कहा कि आप पहले जांच पूरी होने दें।
खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मीडिया को निर्देश देने वाली याचिका
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सुनवाई को दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को निर्देश देने संबंधी एक याचिका को भी खारिज कर दिया।
इस याचिका में कहा गया था कि मीडिया में किसानों को बिना किसी ठोस सुबूतों के 'आतंकवादी' कहा जा रहा है। यह उनकी गरीमा के खिलाफ है। ऐसे में सपु्रीम कोर्ट को मीडिया को बिना सुबूतों के किसानों को 'आतंकवादी' नहीं कहने के निर्देश देने चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
कार्रवाई
गणतंत्र दिवस हिंसा मामले में पुलिस ने 122 लोगों को किया गिरफ्तार
गणतंत्र दिवस हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है। मामले में अब तक कुल 44 FIR दर्ज की जा चुकी है। इनमें जानलेवा हमले, डकैती, सरकारी काम में रुकावट डालने और नियम तोड़ने जैसी धाराएं लगाई गई थी।
अब तक कुल 122 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इतना ही नहीं पुलिस ने UAPA और राजद्रोह में भी कई मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने इनमें से नौ FIR क्राइम ब्रांच को भेजी है।