ट्रैक्टर परेड हिंसा: ट्वीट्स के लिए हुए मुकदमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थरूर और सरदेसाई
कांग्रेस सांसद शशि थरूर और वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ट्रैक्टर परेड के दौरान एक किसान की मौत पर उनके ट्वीट्स को लेकर दर्ज किए गए मुकदमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। मामले में आरोपी बनाए गए अन्य चार पत्रकार मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ और अनंत नाथ भी उनके खिलाफ दर्ज किए गईं FIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। थरूर और सरदेसाई ने बुधवार तो अन्य सभी लोगों ने मंगलवार शाम को याचिका दायर की।
क्या है पूरा मामला?
दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौकेे पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान ITO पर एक किसान की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई थी। हालांकि किसानों ने पुलिस की गोली से उसकी मौत की बात कही और इसी दावे को लेकर शशि थरूर और सरदेसाई समेत तमाम लोगों ने ट्वीट किए। इन्हीं ट्वीट्स के लिए शशि थरूर और छह पत्रकारों के खिलाफ पांच राज्यों में FIR दर्ज की गईं।
राजद्रोह समेत इन धाराओं में दर्ज किए गए हैं केस
सभी आरोपियों के खिलाफ दिल्ली, नोएडा, गुरूग्राम, बेंगलुरू और मध्य प्रदेश के चार जिलों में केस दर्ज किए गए हैं। ज्यादातर केस में राजद्रोह, आपराधिक धमकी, नफरत फैलाने, शांति भंग करने के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश जैसे अपराधों की IPC धाराएं लगाई गई हैं।
दिल्ली में केंद्र सरकार के वकील की शिकायत के आधार पर FIR
दिल्ली में 30 जनवरी को थरूर, सरदेसाई और अन्य पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील चिरंजीव कुमार की शिकायत के आधार पर ये FIR दर्ज की गई थी। अपनी शिकायत में कुमार ने कहा कि आरोपियों ने दिल्ली पुलिस को नवरीत सिंह नामक किसान की मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा कर फेक न्यूज फैलाई। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने उस दिन ट्वीट करते हुए नवरीत की मौत को हत्या बताया।
नोएडा में स्थानीय शख्स की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई FIR
वहीं नोएडा में एक स्थानीय शख्स की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई है और इसमें थरूर और अन्य आरोपियों पर गलत रिपोर्टिंग और समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में कहा गया है कि डिजिटल ब्रॉडकास्ट और सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए इन्होंने दावा किया कि किसान को दिल्ली पुलिस ने गोली मारी है। उनके खिलाफ देशद्रोह, आपराधिक साजिश और शत्रुता पैदा करने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
राजदीप पर उनका चैनल भी कर चुका है कार्रवाई
मामले में राजदीप सरदेसाई के ट्वीट और वीडियो के लिए उनका चैनल 'इंडिया टुडे' भी उन पर कार्रवाई कर चुका है और उन्हें दो हफ्तों के लिए ऑफ एयर कर दिया गया है। इसके अलावा उनकी एक महीने की सैलरी भी काट ली गई है।
26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई थी हिंसा
पिछले दो महीने से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे किसान आंदोलन में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान अचानक से हिंसा हो गई थी और किसानों का एक धड़ा तय रास्ते से हटकर ITO होते हुए लाल किले पहुंच गया। इस दौरान उनकी ITO और लाल किले समेत अन्य कई जगहों पर पुलिस के साथ जबरदस्त भिडंत हुई और उन्होंने कई बसों और वाहनों को निशाना बनाया। कुछ किसानों ने लाल किले पर सिख धर्म का झंडा भी फहराया।
पुलिस ने दर्ज कीं 44 FIR, 122 लोगों को किया गिरफ्तार
ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई इस हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस 44 FIR दर्ज कर चुकी है और उसने 122 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन FIR में योगेंद्र यादव, राकेश टिकैट, दर्शन पाल, राजिंदर सिंह, बलवीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह बुर्जगिल और जोगिंदर सिंह समेत कई किसान नेताओं के नाम शामिल हैं। इन नेताओं को नोटिस जारी कर उनसे पूछा गया है कि शर्तें तोड़ने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न हो।