'भड़काऊ' पोस्ट के लिए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पर देशद्रोह का मामला दर्ज
दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट डालने को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। पोस्ट पर विरोध का सामना करने के बाद उन्होंने माफीनामा भी पोस्ट किया था। बताया जा रहा है कि मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की गई थी। जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है।
पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया मामला
दिल्ली पुलिस ने बताया कि अध्यक्ष खान के खिलाफ भारतीय आचार संहिता (IPC) की धारा 124A (देशद्रोह) और 153A (धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर दो समूहों में वैमनस्यता को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
खान ने अपनी भड़काऊ पोस्ट में लिखी थी यह बात
खान ने मंगलवार को भारत में मुसलमानों के उत्पीड़न पर सोशल मीडिया पोस्ट लिखी और कुवैत को भारतीय मुसलमानों के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने धमकी भरे लहजे में लिखा था कि भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। यदि भारतीय मुसलमानों ने भारत में धर्म के नाम पर हो रहे कथित अत्याचार के खिलाफ अरब और मुस्लिम देशों से शिकायत कर दी तो कट्टर लोगों को जलजले का सामना करना पड़ेगा।
विरोध होने पर खान ने पोस्ट किया माफीनामा
खान ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट का विरोध होने के बाद सार्वजनिक रूप से माफीनामा भी पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने लिखा, 'मेरा इरादा गलत नहीं था। 28 अप्रैल, 2020 को मेरे द्वारा जारी किए गए ट्वीट में उत्तर-पूर्वी जिले की हिंसा के संदर्भ में कुवैत को भारतीय मुसलमानों के उत्पीड़न पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद दिया गया था। कुछ लोगों को इससे पीड़ा हुई, लेकिन इसमें मेरा कहीं भी ऐसा उद्देश्य नहीं था।'
खान ने अपने ट्वीट को बताया असंवेदनशील
खान ने अपने माफीनामें में आगे लिखा, 'मुझे महसूस होता है जिस समय पूरा देश मेडिकल इमरजेंसी का सामना कर रहा है, उस समय मेरा ये ट्वीट असंवेदनशील था, मैं उन सभी से माफी मांगता हूं, जिनकी भावनाएं आहत हुईं।'
वसंत कुंज निवासी की शिकायत पर दर्ज किया मामला
स्पेशल सेल के संयुक्त आयुक्त नीरज ठाकुर ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि वसंत कुंज निवासी एक जने ने खान के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने की शिकायत दी थी। इसके बाद उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद खान ने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी FIR नहीं देखी है। FIR देखने के बाद ही वह इस पर कुछ कह सकते हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट में खान के खिलाफ याचिका में यह दी दलील
लाइव लॉ के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता सिद्धार्थ आचार्य ने अपनी याचिका में कहा कि हिंदू धर्म पर बिना किसी पुख्ता सबूत के मुस्लिमों के खिलाफ घृणा, दंगे और मुसलमानों के खिलाफ घृणा अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि खान ने यह पोस्ट पूरे हिंदू समुदाय को बदनाम करने के इरादे से लिखी है।
विभिन्न संगठनों ने की खान की पोस्ट की आलोचना
इस मामले में विद्वानों, कार्यकर्ताओं और अन्य संगठनों ने खान द्वारा की गई पोस्ट पर निशाना साधते हुए उनकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि खान पर दुश्मनी बढ़ाने का एक और मामला सामने आया है। उन्होंने अपनी आक्रामक पोस्ट में दो समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाने का काम किया है। संगठनों ने खान के खिलाफ उनके घृणित बयान पोस्ट करने को लेकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है।