
कोरोना वायरस: पुणे में बंद किए गए स्कूल-कॉलेज, अमरावती में 1 मार्च तक बढ़ाया लॉकडाउन
क्या है खबर?
देश में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान चलाए जाने के बाद अब महाराष्ट्र में बड़ी तेजी से संक्रमण फैलने लगा है। इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है।
इसी बीच पुणे जिला प्रशासन ने ऐहतियाती कदम उठाते हुए सभी स्कूल और कॉलेजों को 28 फरवरी तक के लिए बंद करने का फैसला लिया है।
इतना ही नहीं लोगों के रात 11 बजे बाद बिना वजह घूमने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।
संक्रमण
महाराष्ट्र में सात दिन में सामने आए 33,500 से अधिक नए मामले
महाराष्ट्र में संक्रमण के बढ़ते मामलों का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सात दिनों में 33,727 नए मामले सामने आए हैं।
पिछले रविवार को राज्य में 4,092, सोमवार को 3,365, मंगलवार को 3,663, बुधवार को 4,787, गुरुवार को 5,427, शुक्रवार को 6,112 और शनिवार 6,281 नए मामले सामने आए हैं।
राज्य में संक्रमण के कुल मामले 20,93,913 हो गए, जबकि मृतकों की संख्या 51,753 पहुंच गई है। वर्तमान में 42,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं।
सख्ती
पुणे जिला प्रशासन ने लगाई ये पाबंदियां
राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बाद उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने जिले में कोरोना की स्थिति का आकलन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
इस बैठक के बाद एहतियाती कदम उठाए गए हैं। इसके तहत सभी स्कूल और कॉलेजों को 28 फरवरी तक के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है। इस दौरान कोचिंग क्लासेस भी बंद रहेंगी और होटल्स, रेस्टोरेंट और बार रात 11 तक ही खुल सकेंगे।
रोक
रात 11 बजे बाद बिना वजह घर से निकलने पर लगाई रोक
पुणे प्रशासन ने रात्रिकालीन कर्फ्यू तो नहीं लगाया गया है, लेकिन सीमित कर्फ्यू का ऐलान किया गया है।
इसके तहत रात 11 बजे से सुबह 6 तक लोगों की बिना वजह आवाजाही पर रोक रहेगी। इस दौरान लोग सिर्फ जरूरी काम या आपात स्थिति में ही अपने घरों से बाहर आ सकेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
इसी तरह आवश्यक गतिविधियों में शामिल समाचार पत्र वितरक, सब्जीवाले आदि को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
अन्य
कार्यक्रमों के आयोजन के लिए लेनी होगी पुलिस से अनुमति
जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए आदेशों के तहत शादी समारोह, सम्मेलन या सार्वजनिक कार्यक्रमों में 200 लोंगों से ज्यादा लोगों की अनुमति नही होगी। सभी तरह के कार्यक्रम के लिए पुलिस की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी।
इसी तरह सिविल सेवा (MPSC/UPSC) की कोचिंग देने वालों को 50 प्रतिशत की क्षमता पर काम करने की अनुमति होगी।
इसके अलावा लोग कोरोना महामारी के नियमों की पालना के साथ अंतर जिला परिवहन कर सकेंगे।
बयान
पुणे में 10 प्रतिशत पर पहुंची सकारात्मकता दर- राव
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार पुणे के संभागीय आयुक्त सौरभ राव ने बताया कि महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते मामलों का असर पुणे पर भी पड़ा है। यहां सकारात्मकता दर 10 प्रतिशत पर पहुंच गई है। 15 दिन पहले तक यहां की सकारात्मकता दर 4.5 से 5 प्रतिशत के बीच थी।
उन्होंने बताया कि राज्य में मिलने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को देखते हुए पुणे में ऐहतियाती कदम उठाए गए हैं। सभी लोगों को आदेशों की पालना करना अनिवार्य है।
अन्य
अमरावती में एक मार्च तक के लिए बढ़ाया लॉकडाउन
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अमरावती डिवीजनल कलेक्टर ने रविवार को अमरावती, अकोला, बुलढाना, वाशिम, यवतमाल में सात दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। यहां पाबंदियां एक मार्च तक जारी रहेंगी।
इस दौरान शादियों और समारोह में केवल 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। इसी निजी कार्यालय में केवल 15 प्रतिशत कर्मचारियों को आने की इजाजत होगी और स्कूल-कॉलेज पूरी तरह बंद रहेंगे।