SBI का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, बताया- 5 साल में खरीदे गए 22,217 चुनावी बॉन्ड
चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने बुधवार को एक हलफनामा दायर किया है। इसमें SBI ने कोर्ट को बताया कि उसने बॉन्ड से संबंधित डाटा चुनाव आयोग (EC) को सौंप दिया है, जो एक पेन ड्राइव में है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि डाटा 2 PDF फाइलों में पासवर्ड से सुरक्षित हैं। हलफनामे के मुताबिक, अप्रैल 2019 से 15 फरवरी, 2024 तक कुल 22,217 चुनावी बांड जारी हुए थे।
22,030 बॉन्ड भुनाए गए
SBI ने हलफमाने में बताया है कि 22,217 चुनावी बॉन्ड में से 22,030 बांड राजनीतिक दलों ने भुनाए। बैंक ने कहा कि शेष 187 बॉन्ड का पैसा नियमों के मुताबिक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा कर दिया गया। SBI ने अपने हलफनामे में बताया कि बॉन्ड खरीद की तारीख, खरीददारों के नाम और उनके मूल्यवर्ग का विवरण EC को दिया है। इसके साथ ही संबंधित राजनतिक पार्टी द्वारा भुनाए गए चुनावी बॉन्ड, उनकी राशि और तारीख भी बताई है।
15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था ऐतिहासिक फैसला
15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले सुनाते हुए चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ये सूचना के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19(1)(A) का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने SBI को इससे संबंधित डाटा EC को सौंपने को कहा था। EC को ये डाटा 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना है।