मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड: सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की काउंसिलिंग न कराने पर सरकार को फटकार लगाई
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मुस्लिम बच्चे को शिक्षक द्वारा अन्य सहपाठियों से थप्पड़ लगवाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छात्र को थप्पड़ मारने वाले सहपाठियों की काउंसिलिंग न कराने पर नाराज था। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सरकार को बच्चों की काउंसिलिंग कराने और 2 सप्ताह में अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने क्या कहा?
पीठ ने कहा, "हमने नवीनतम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) रिपोर्ट का अध्ययन किया है, जिसमें प्रतिभागियों और गवाहों के रूप में शारीरिक दंड में भाग लेने वाले सभी छात्रों की काउंसलिंग की बात कही गई है। राज्य द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है, अब बहुत देर हो चुकी है। राज्य को निर्देश देते हैं कि वह विशेष रूप से गवाह बच्चों के लिए निर्देशों को तुरंत लागू करें।" मामले में अगली सुनवाई 1 मार्च को होगी।
क्या है पूरा मामला?
पिछले साल अगस्त में मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के खुब्बापुर में स्थित नेहा पब्लिक स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें तृप्ति त्यागी नाम की शिक्षिका एक छात्र को दूसरे छात्रों से थप्पड़ मरवाती दिख रही थीं। वीडियो में पीड़ित छात्र मुस्लिम और थप्पड़ मारने वाले छात्र हिंदू बताए जा रहे हैं। मामला राजनीतिक गलियारों में छाया रहा और राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया था।