NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    ऑपरेशन सिंदूर
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया तेजस्वी के खिलाफ दर्ज मानहानि मुकदमा, गुजरातियों को ठग कहा था
    अगली खबर
    सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया तेजस्वी के खिलाफ दर्ज मानहानि मुकदमा, गुजरातियों को ठग कहा था
    तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली

    सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया तेजस्वी के खिलाफ दर्ज मानहानि मुकदमा, गुजरातियों को ठग कहा था

    लेखन गजेंद्र
    Feb 13, 2024
    11:54 am

    क्या है खबर?

    गुजरातियों को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है।

    न्यायमूर्ति एएस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने मंगलवार सुबह 10ः30 बजे अपना फैसला सुनाते हुए तेजस्वी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला खारिज कर दिया।

    कोर्ट ने कहा कि तेजस्वी के खिलाफ अहमदाबाद में ट्रायल नहीं चलेगा। साथ ही कोर्ट ने तेजस्वी का माफीनामा भी मंजूर कर लिया है।

    विवाद

    क्या है मामला?

    पिछले साल मार्च में पटना में पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा था कि अब की परिस्थितियों में सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी को माफ भी कर दिया जाएगा।

    इस टिप्पणी के बाद गुजरात निवासी हरेश मेहता ने मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि इस बयान से गुजरातियों को ठेस पहुंची है।

    मामला अहमदाबाद कोर्ट में चल रहा था। इसके बाद तेजस्वी ने इसे दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की थी।

    माफी

    तेजस्वी ने वापस ले लिया था बयान

    पिछले महीने 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव को अपनी कथित टिप्पणी 'केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं' को वापस लेकर उचित बयान दाखिल करने को कहा था।

    19 जनवरी को तेजस्वी ने कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर आपत्तिजनक टिप्पणी वापस ले ली थी। मामले में 5 फरवरी को कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली थी।

    पीठ का कहना है कि जब माफी मांग ली गई है तो मामला आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    तेजस्वी यादव
    सुप्रीम कोर्ट

    ताज़ा खबरें

    अहान पांडे से सिमर भाटिया तक, अब फिल्मी घरानों के इन 5 स्टार किड्स का इंतजार अक्षय कुमार
    करियर बदलने के दौरान पैसे बचाने के लिए किन बातों का रखें ध्यान? पर्सनल फाइनेंस
    डोनाल्ड ट्रंप ने फिर लिया भारत-पाकिस्तान युद्धविराम का श्रेय, जानिए क्या दिया बयान अमेरिका
    IPL 2025, एलिमिनेटर: GT बनाम MI मैच में ये खिलाड़ी रहा 'प्लेयर ऑफ द डे' IPL 2025

    तेजस्वी यादव

    बिहार: नीतीश कुमार ने किया मंत्रीमंडल विस्तार, राजद के हिस्से आए सबसे ज्यादा मंत्री पद बिहार
    नीतीश कुमार ने 5-10 लाख नौकरियां दी तो बंद कर दूंगा जन सुराज अभियान- प्रशांत किशोर बिहार
    बिहार: तेजस्वी के मंत्रियों को निर्देश- कोई गाड़ी नहीं खरीदेगा, किसी को पांव नहीं छूने देगा बिहार
    प्रधानमंत्री पद के 'मजबूत उम्मीदवार' हो सकते हैं नीतीश कुमार- तेजस्वी यादव बिहार

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट 3 जनवरी को करेगा लोकसभा निष्कासन के खिलाफ महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई महुआ मोइत्रा
    सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार किया इलाहाबाद हाई कोर्ट
    धारा 370, नोटबंदी और समलैंगिक विवाह; 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए ये अहम फैसले  समलैंगिक विवाह
    सुप्रीम कोर्ट का बिहार सरकार को आदेश- जातिगत सर्वे के संपूर्ण आंकड़े सार्वजनिक करो बिहार की सरकार
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025