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    नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, दिल्ली ट्रांसफर होंगे देशभर में दर्ज सभी मामले
    सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को दी बड़ी राहत।

    नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, दिल्ली ट्रांसफर होंगे देशभर में दर्ज सभी मामले

    लेखन भारत शर्मा
    Aug 10, 2022
    05:37 pm

    क्या है खबर?

    पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपने आपत्तिजनक बयान के कारण विवादों में रहीं पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

    कोर्ट ने उनकी जान को खतरा मानते हुए विवादित टिप्पणी के लिए देश के विभिन्न राज्यों में दर्ज किए गए मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने के आदेश दे दिए हैं।

    ऐसे में अब इन सभी मामलों की जांच दिल्ली पुलिस करेगी और नुपुर को जांच के लिए बार-बार विभिन्न राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा।

    याचिका

    नुपुर शर्मा ने दायर की थी याचिका

    विवादित बयान मामले में नुपुर के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में कई मामले दर्ज हुए हैं।

    ऐसे में उन्होंने सुनवाई के लिए सभी मामलों की दिल्ली में ट्रांसफर कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

    याचिका में उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा बना हुआ है और उन्हें लगातार धमकी दी जा रही है। ऐसे में मामलों की सुनवाई के लिए अलग-अलग राज्यों में जाना खतरनाक हो सकता है।

    रोक

    सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर की गिरफ्तारी पर भी लगाई अंतरिम रोक

    सुप्रीम कोर्ट ने मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने के साथ मामलों की जांच पूरी होने तक नुपुर की गिरफ्तारी पर भी अंतरिम रोक लगाई है।

    इससे पहले कोर्ट ने 19 जुलाई को हुई सुनवाई में 10 अगस्त तक के लिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी।

    इसके अलावा अब कोर्ट ने विवादित मामले में दर्ज FIR को रद्द कराने के लिए उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी अनुमति दी है। यह नुपुर के लिए बड़ी राहत है।

    शुरुआत

    नुपुर के वकील ने क्या थी मांग?

    मामले की सुनवाई की शुरुआत में नुपुर के वकील मनिंदर सिंह ने कोर्ट से मोहम्मद जुबैर के मामले में दिए गए सभी मामलों को एक जगह करने जैसा आदेश देने की मांग की।

    उन्होंने कहा कि मामले में पहली FIR दिल्ली में दर्ज हुई थी। ऐसे में यह आदेश दिया जा सकता है।

    उन्होंने नुपुर को मिल रही धमकियों से उनकी जान को खतरा भी बताया। इस पर कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखने की बात कही।

    पृष्ठभूमि

    क्या है नुपुर शर्मा से संबंधित ये पूरा मामला?

    27 मई को एक टीवी न्यूज चैनल पर डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा ने पैंगबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी।

    जल्दी ही ये ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई जिसके बाद भारत को दुनियाभर, खासकर अरब देशों, में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था।

    नुपुर की टिप्पणी के बाद देश के कई राज्यों में हिंसा भी हुई थी। विवाद के बाद भाजपा ने नुपुर को पार्टी से निलंबित कर दिया था।

    FIR

    देश के आठ राज्यों में दर्ज हुई थी FIR

    इस मामले में नुपुर के खिलाफ सबसे पहले दिल्ली में FIR दर्ज की गई थी। उसके बाद पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम और कर्नाटक सहित सात राज्यों में अलग-अलग FIR दर्ज की गई थीं।

    इन राज्यों की पुलिस ने उन्हें जांच में सहयोग के लिए नोटिस भी जारी किया था। सभी जगहों पर न जाने के कारण कोलकाता पुलिस ने पिछले महीने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। इसने उनकी चिंता बढ़ा दी थी।

    टिप्पणी

    सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी सख्त टिप्पणी

    बता दें कि 1 जुलाई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए उन्हें देश में हो रहे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार ठहराया था।

    कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि देश में जो हो रहा है उसके लिए यह महिला अकेले जिम्मेदार है। उनकी टिप्पणी ने उनके अड़ियल और अहंकारी चरित्र को दिखाया है। उन्हें टीवी पर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि, अब कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है।

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