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    नुपुर शर्मा को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक
    सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

    नुपुर शर्मा को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक

    लेखन मुकुल तोमर
    Jul 19, 2022
    07:31 pm

    क्या है खबर?

    पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपने आपत्तिजनक बयान के कारण विवादों में रहीं पूर्व भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

    कोर्ट ने विवादित टिप्पणी के लिए दर्ज की गई किसी भी FIR में नुपुर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उनके खिलाफ नई FIR भी नहीं दर्ज की जा सकेगी।

    इसके अलावा कोर्ट ने सभी FIR को एक साथ जोड़ने को लेकर राज्यों से उनकी राय मांगी है। अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।

    सुनवाई

    नुपुर की जान को खतरा बढ़ता जा रहा है- वकील

    सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 1 जुलाई को उसकी तल्ख टिप्पणी के बाद नुपुर की जान को खतरा बढ़ गया है।

    1 जुलाई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर पर बयान के बाद देशभर में हुई हिंसा के लिए नुपुर को जिम्मेदार ठहराया था।

    मनिंदर ने कहा कि नुपुर की जान को खतरा बढ़ रहा है और कितनी भी सुरक्षा प्रदान करने से मदद नहीं मिलेगी।

    बयान

    वकील ने किया अजमेर दरगाह के खादिम से मिली धमकी का जिक्र

    वकील ने कहा कि 1 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अजमेर दरगाह के खादिम के नुपुर का गला काटने की धमकी देने और उत्तर प्रदेश के एक अन्य निवासी के उन्हें जान से मारने की धमकी देने के मामले सामने आए हैं।

    अपील

    वकील ने की सारी FIR दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील

    कई राज्यों में FIR के मुद्दे पर नुपुर के वकील ने कहा कि अब पश्चिम बंगाल में भी उनके खिलाफ चार FIR दर्ज की गई हैं और कोलकाता पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है।

    वकील ने कहा कि विभिन्न FIR को दर्ज कराने के लिए हाई कोर्ट नहीं जा सकतीं क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी का डर है और उनकी जान को भी खतरा है।

    वकील ने सारी FIR को दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील की।

    कोर्ट

    नुपुर के लिए अन्य कानूनी विकल्पों का उपयोग करना हुआ नामुमकिन- सुप्रीम कोर्ट

    नुपुर के वकील की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "1 जुलाई को हमने याचिकाकर्ता को अन्य कानूनी विकल्पों का उपयोग करने की अनुमति दी थी। लेकिन अब उनका कहना है कि उनके लिए अन्य विकल्पों को उपयोग करना नामुमकिन हो गया है और उनके जीवन और आजादी की तत्काल रक्षा करने की जरूरत है।"

    कोर्ट ने जिन राज्यों को नोटिस जारी किया है, उनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और असम शामिल हैं।

    पृष्ठभूमि

    क्या है नुपुर शर्मा से संबंधित ये पूरा मामला?

    27 मई को एक टीवी न्यूज चैनल पर डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा ने पैंगबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। जल्दी ही ये ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई जिसके बाद भारत को दुनियाभर, खासकर अरब देशों, में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था।

    नुपुर की टिप्पणी के बाद देश के कई राज्यों में हिंसा भी हुई थी। विवाद के बाद भाजपा ने नुपुर को पार्टी से निलंबित कर दिया था।

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