Page Loader
कोरोना वायरस: अब 31 मई तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे केंद्रीय कार्यालय- सरकार

कोरोना वायरस: अब 31 मई तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे केंद्रीय कार्यालय- सरकार

May 04, 2021
07:02 pm

क्या है खबर?

देश में जारी कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर अभी थमती नजर नहीं आ रही है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं और हजारों लोगों की मौत हो रही है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने अब अपने सभी कार्यालयों को 31 मई तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित करने का निर्णय किया है। इसको लेकर केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने मंगलवार को संशोधित आदेश भी जारी कर दिए हैं।

हालात

भारत में यह है कोरोना संक्रमण की स्थिति

भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 3,57,229 नए मामले सामने आए और 3,449 मरीजों की मौत हुई। देश में लगातार तीसरे दिन नए मामलों में कमी आई है। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या दो करोड़ से पार पहुंचकर 2,02,82,833 हो गई है। इनमें से 2,22,408 लोगों को इस खतरनाक वायरस के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 34,47,133 हो गई है।

आदेश

कार्मिक मंत्रालय ने यह जारी किया आदेश

कार्मिक मंत्रालय की ओर से सभी केंद्रीय कार्यालय प्रमुखों को भेजे गए आदेश में लिखा है, "कोरोना महामारी की दूसरी लहर की स्थिति में अभी तक अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। ऐसे सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ यह निर्णय लिया गया है कि अप्रैल में जारी की गई गाइडलाइंस को 31 मई, 2021 तक बढ़ाया जा रहा है।" इसके तहत कार्यालयों में अवर सचिव और उससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति रहेगी।

समय

यह रहेगा कार्यालय का समय

कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेशों के अनुसार उप सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों को नियमित रूप से कार्यालय पहुंचना होगा। इसके अलावा भीड़ से बचने के लिए कार्यालय सुबह 9 से शाम 05:30 बजे, सुबह 09:30 से शाम 6 बजे और सुबह 10 बजे से शाम 06:30 की शिफ्ट में संचालित होंगे। इसी तरह दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में आने की अनुमति नहीं होगी वह घर से काम करेंगे।

सुरक्षा

अधिकारी और कर्मचारियों को करना होगा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन

कार्मिक मंत्रालय ने आदेश में यह भी कहा है कि कार्यालय आने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इसमें सभी कार्यालय में मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा और नियमित रूप से सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। इसी यदि सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है तो साबुन से नियमित रूप से हाथ धोने होंगे। प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।