
पूरे भारत में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, जानिए क्या-क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
क्या है खबर?
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने राष्ट्रीय लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है। मंगलवार को देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही 18 मई से लॉकडाउन के चौथा चरण शुरू होने का ऐलान कर चुके थे। हालांकि ये स्पष्ट नहीं था कि ये कब तक चलेगा और इसमें क्या रियायतें मिलेंगीं।
अब इसे बढा़ने का ऐलान कर दिया गया है और गृह मंत्रालय ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं।
नई गाइडलाइंस
खुद से जोन पर फैसला ले सकेंगे राज्य
गृह मंत्रालय ने इस बार रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन पर फैसला लेने की शक्ति राज्यों को दी है और वे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का पालन करते हुए किस जिले को कौन सी जोन में डालना है, ये फैसला ले सकेंगे।
जिला प्रशासन रेड और ऑरेंज जोन के अंदर कंटेनमेंट जोन पर फैसला ले सकेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं से संबंधित गतिविधियों की इजाजत होगी और किसी भी व्यक्ति को आने-जाने की इजाजत नहीं होगी।
पाबंदी
पूरे देश और हर जोन में बंद रहेंगी ये गतिविधियां
गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के तहत कुछ गतिविधियां सभी जोन में बंद रहेंगी। घरेलू मेडिकल गतिविधियों और गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई गतिविधियों के अलावा अन्य सभी के लिए हवाई उड़ानें बंद रहेंगी। मेट्रो भी बंद रहेगी।
इसके अलावा सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक और कोचिंग संस्थानों को बंद रखने का फैसला भी लिया गया है। सभी होटल, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम और स्विमिंग पूल्स आदि भी बंद रहेंगे।
स्टेडियम खुल सकेंगे लेकिन दर्शक नहीं आएंगे।
जानकारी
सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक
गृह मंत्रालय ने अगले दो हफ्ते के लिए सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगाई है। सभी धार्मिक स्थल और पूजा स्थल लोगों के लिए बंद रहेंगे। किसी धार्मिक गतिविधि के लिए एक साथ इकट्ठा होने पर भी पाबंदी जारी रहेगी।
परिवहन
कंटेनमेंट जोन के बाहर बसें चलाने पर खुद फैसला ले सकेंगे राज्य
कंटेनमेंट जोन के बाहर राज्य आपसी सहमति से अंतरराज्यीय बसें और यातायात के अन्य साधन चलाने पर फैसला ले सकते हैं। राज्य के अंदर बसें और यातायात के अन्य साधन चलाने पर भी राज्य खुद से फैसला ले सकेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस का पालन करना होगा।
'नाइट कर्फ्यू' बरकरार रहेगा और लोग शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच में बाहर नहीं निकल सकेंगे।
रियायतें
कंटेनमेंट जोन के बाहर बड़ी रियायतें
जिन गतिविधियों पर विशेष तौर पर पाबंदी लगाई गई है, कंटेनमेंट जोन के बाहर उनके अलावा अन्य सभी गतिविधियों की इजाजत होगी। स्थिति को देखते हुए राज्य अपनी तरफ से अतिरिक्त पाबंदियां लगा सकते हैं।
गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइंस में कार्यालयों से सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है। जिला प्रशासनों को भी सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह देने का सुझाव दिया गया है।
जानकारी
स्वास्थ्यकर्मियों की आवाजाही में कोई व्यवधान पैदा न करने का आदेश
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्यकर्मियों, नर्सों, पैरा-मेडिकल स्टाफ, सफाईकर्मियों और एंबुलेंस का अंतरराज्यीय और राज्यों के अंदर आवाजाही बिना किसी रोक-टोक के चलने देने को कहा गया है। इसके अलावा माल की आवाजाही भी चलने देने को कहा गया है।
लॉकडाउन
25 मार्च के बाद कुछ ऐसे बढ़ता गया राष्ट्रीय लॉकडाउन
कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया था। 25 मार्च से लागू हुआ ये लॉकडाउन 14 अप्रैल तक चला जिसके बाद इसे 3 मई तक बढ़ा दिया।
3 मई के बाद इसे 17 मई तक बढ़ा दिया गया। हालांकि इस चरण में देश के सभी जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटा गया और जोन के मुताबिक कुछ आर्थिक गतिविधियों की इजाजत दी गई।
स्थिति
भारत में क्या है कोरोना वायरस की स्थिति?
भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमण के 90,927 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 2,872 लोगों की मौत हुई है, वहीं 34,109 को सफल इलाज के बाद उनके घर भेजा जा चुका है। पिछले 24 घंटे में देश में लगभग 5,000 नए मामले सामने आए।
महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित राज्य बना हुआ है और यहां अब तक 30,706 मामले सामने आ चुके हैं जिनमें से 1,135 मरीजों की मौत हुई है।