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    हरियाणा में वापसी के लिए देना होगा कोरोना वायरस नेगेटिव होने का सर्टिफिटेकट
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    हरियाणा में वापसी के लिए देना होगा कोरोना वायरस नेगेटिव होने का सर्टिफिटेकट

    लेखन मुकुल तोमर
    May 17, 2020 | 03:21 pm 1 मिनट में पढ़ें
    हरियाणा में वापसी के लिए देना होगा कोरोना वायरस नेगेटिव होने का सर्टिफिटेकट

    दूसरे राज्यों में आवश्यक सेवाओं में काम कर रहे हरियाणा के लोगों को अब अपने राज्य में प्रवेश के लिए कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी होगी। ई-पास के लिए आवेदन करते वक्त ये रिपोर्ट दिखानी होगी और इसी के बाद पास जारी किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद हरियाणा सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। दिल्ली में नौकरी करने वाले हरियाणा के लोगों पर भी ये आदेश लागू होगा।

    संक्रमित लोगों के हरियाणा में आने के बाद लगाई गई थी प्रवेश पर रोक

    दिल्ली से हरियाणा के बीच सफर करने वाले कई लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने अपनी सीमाएं बंद कर दी थीं। दिल्ली से सटी सोनीपत, बहादुरगढ़, गुरूग्राम और फरीदाबाद की सीमा को सील कर दिया गया था और कई जगह तो सड़क पर गड्ढे तक खोद दिए गए थे। इस दौरान दिल्ली में आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले लोगों का भी हरियाणा में प्रवेश रोक दिया गया था।

    दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा था मामला

    ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा जिसने सिर्फ कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को राज्य में प्रवेश करने से रोकने या क्वारंटाइन करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी किया है कि राज्य में प्रवेश के इच्छुक लोगों को ई-पास के लिए ऑनलाइन आवेदन के समय कोरोना नेगेटिव का मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। सभी जिलों के प्रशासन को ये निर्देश भेज दिया गया है।

    हरियाणा के गृह मंत्री बोले- सरकार कर रही हाई कोर्ट के फैसले का पालन

    हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सिर्फ कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को क्वारंटाइन किया जाए और राज्य सरकार उसी के फैसले का सम्मान कर रही है। उन्होंने कहा कि बिना जांच के ये पता नहीं चलेगा कि कौन कोरोना वायरस से संक्रमित है और कौन नहीं, इसलिए ऑनलाइन आवेदन के साथ मेडिकल रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।

    शेल्टर होम में रखे जाएंगे सड़कों पर चल रहे प्रवासी मजदूर

    हरियाणा सरकार ने सभी जिलों को सड़कों पर चल रहे प्रवासी मजदूरों को शेल्टर होम में रखने और उनके लिए खाने और दवाई आदि का इंतजाम करने का आदेश भी जारी किया है। जिलों को इन मजदूरों को उनके गृह राज्य वापस भेजने का इंतजाम करने को भी कहा गया है। विज ने कहा कि लोगों के सड़क पर पैदल चलने के लिए उनके राज्यों की सरकार जिम्मेदार है क्योंकि हरियाणा उन्हें भेजने को तैयार है।

    हरियाणा में कुछ ऐसी है कोरोना वायरस की स्थिति

    हरियाणा में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमण के 887 मामले सामने आ चुके हैं जिनमें से 13 की मौत हुई है। एक समय राज्य ने संक्रमण पर काबू पा लिया था, लेकिन अब फिर से मामले बढ़ रहे हैं।

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