सीमा पर तैनात जवान इस तरह से करते हैं मतदान, निर्वाचन आयोग ने की विशेष व्यवस्था
क्या है खबर?
देश की सुरक्षा का जिम्मा सीमा पर तैनात जवानों का है। देश के लोग चैन की नींद सो पाएँ, इसलिए वो रातभर जागकर और अपनी जान जोखिम में डालकर सीमा की निगरानी करते हैं।
वो भी इसी देश के नागरिक हैं, इसलिए सामान्य लोगों की तरह उन्हें भी सरकार चुनने का अधिकार है।
इस बार निर्वाचन आयोग ने जवानों को मतदान करने के लिए विशेष व्यवस्था की है।
आइए जानें कैसे सीमा पर तैनात जवान मतदान करते हैं।
प्रकार
तीन तरह के होते हैं मतदाता
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मतदान में सेना के तीन तरह के मतदाता भाग लेते हैं।
पहले वो मतदाता होते हैं जो सेनाओं में बॉर्डर पर तैनात होते हैं।
दूसरे वो मतदाता होते हैं जो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन की ड्यूटी करते हैं। तीसरे आम मतदाता होते हैं।
तीनों के लिए अलग-अलग तरह के बैलेट पेपर बनते हैं। पहले तरह के मतदाताओं को सर्विस मतदाता कहा जाता है।
प्रावधान
सेना के जवानों के लिए मतदान के ये हैं प्रावधान
आपको बता दें, इस बार निर्वाचन आयोग ने पहले तरह के सर्विस मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा मुहैया करवाई है।
सर्विस मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक बैलेट पेपर ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके लिए सैनिकों के नाम और ईमेल एड्रेस सेना मुख्यालयों से मँगाए गए हैं।
सेना मुख्यालयों को बैलेट पेपर ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा। इसके अलावा उन्हें दो तरह के लिफ़ाफ़े भी भेजे जाएँगे।
दोनों लिफ़ाफ़े अलग-अलग कामों के लिए होंगे।
गिनती
सुबह सात बजे तक मिले मतपत्रों को किया जाता है गिनती में शामिल
भेजे गए दोनों लिफ़ाफ़ों में से एक में इस बात की घोषणा होती है कि यह सैन्य सेवाओं में हैं और इस बात को उनका कमांडिंग अफ़सर प्रमाणित करता है।
जबकि दूसरे लिफ़ाफ़े में सैनिक अपना बैलेट पेपर इस्तेमाल करने के बाद रखते हैं। इसके बाद लिफ़ाफ़ों को डाक द्वारा भेजा जाता है।
मतगणना की सुबह सात बजे तक जितने भी मतपत्र डाक से प्राप्त हुए होते हैं, केवल उन्हें ही गिनती में शामिल किया जाता है।
जानकारी
बैलेट पेपर पर होंगे QR कोड
सर्विस मतदाताओं के लिए जो बैलेट पेपर भेजे जाएँगे, उन पर एक QR कोड होगा। बैलेट पेपर आने के बाद उसे QR कोड रीडर से जाँचा जाएगा, उसके बाद उन्हें गिनती में शामिल किया जाएगा। उनकी गिनती सबसे पहले की जाएगी।
मतदान
सामान्य मतदाताओं के लिए है मतदान का सामान्य तरीका
इसके बाद दूसरे और तीसरे तरह के मतदाताओं के लिए ये व्यवस्था की गई है।
दूसरे तरह के मतदाताओं यानी निर्वाचन कार्य में लगे मतदाताओं को दो प्रकार का मतदान करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।
उन्हें इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफ़िकेट दिया जाता है, इसके अलावा वो डाक बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।
वहीं तीसरे तरह के सामान्य मतदाताओं के लिए मतदान का सामान्य तरीका है। उन्हें मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान करना होता है।