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हरियाणा सरकार ने इन लोगों के लिए खोली दिल्ली से लगती सीमा

हरियाणा सरकार ने इन लोगों के लिए खोली दिल्ली से लगती सीमा

May 15, 2020
03:20 pm

क्या है खबर?

लॉकडाउन के दौरान हरियाणा के गुरुग्राम सहित सीमावर्ती क्षेत्रों से दिल्ली की यात्रा करने वाले आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई है। हरियाणा सरकार ने संक्रमण बढ़ने के खतरे को लेकर हरियाणा-दिल्ली की सीमा पर लोगों के आवागमन पर लगाई गई पाबंदी को हटा दिया है। मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पाबंदी हटाने के लिए कहा था। इसके बाद हरियाणा सरकार ने इसके लिए लिखित आश्वासन दिया है।

आश्वासन

हरियाणा सरकार ने दिल्ली होईकोर्ट में यह दिया लिखित आश्वासन

हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली की सीमा पर आवागमन पर लगाई गई रोक के खिलाफ दायर की गई याचिका पर वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए जस्टिस मनमोहन तथा संजीव नरूला की बेंच ने कहा कि सरकार को यह पाबंदी हटानी चाहिए। इस पर हरियाणा सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल अनिल ग्रोवर ने लिखित आश्वासन दिया कि डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मियों सहित सभी जरूरी सेवाओं से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों को बॉर्डर पर नहीं रोका जाएगा।

जानकारी

अन्य लोगों को 30 मिनट में जारी किया जाएगा ई-पास

अनिल ग्रोवर ने बताया कि आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य लोगों के लिए ई-पास की व्यवस्था की गई है। उन्हें आवेदन करने के 30 मिनट में पास जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सामान की आपूर्ति करने वाले ट्रकों को भी नहीं रोका जाएगा।

याचिका

याचिकाकर्ता ने यह दी थी दलील

याचिकाकर्ता ओपी गुप्ता ने अपने याचिका में कहा था कि केंद्र सरकार को हरियाणा सरकार के बॉर्डर पर जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को रोकने की नीति पर कार्रवाई करनी चाहिए। राज्य सरकार अपनी सीमाओं से जरूरी सेवाओं से जुड़े डॉक्टरों, नर्स, पैरामैडिक स्टाफ, सफाई कर्मी, दिल्ली पुलिस और डीटीसी के कर्मचारियों को नहीं जाने दे रही है। यहां तक कि सामान की आपूर्ति करने वाले ट्रकों को भी नहीं गुजरने दिया जा रहा है।

वकील

वकीलों की तरफ से भी दाखिल की गई थी याचिका

बता दें कि कुछ दिन पहले बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में दिल्ली के बॉर्डर से लगे अलग-अलग इलाकों से वकीलों को दिल्ली आने की इजाजत देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि जो वकील नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव जैसी जगहों पर रह रहे हैं, वो दिल्ली स्थित अपने कार्यालयों में नहीं जा पा रहे हैं. वकीलों को बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है।

पाबंदी

हरियाणा सरकार ने सीमा सील कर लगा दी भी आवागमन पर पाबंदी

बता दें कि गत दिनों में हरियाणा में बढ़े संक्रमण के मामलों के बाद हरियाणा सरकार ने इसके लिए दिल्ली को जिम्मेदार ठहराया था। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने प्रतिदिन दोनों राज्यों के बीच आवाजाही करने वालों को कोरोना का सुपर स्प्रेडर करार दिया था और दिल्ली सरकार से कर्मचारियों के रहने और खाने-पीने की व्यवस्था करने की अपील की थी। इतना ही नहीं हरियाणा सरकार ने दिल्ली की सीमाओं को भी सील कर दिया था।

संक्रमण

हरियाणा और दिल्ली में यह है कोरोना संक्रमण की स्थिति

बता दें कि हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहां शुक्रवार सुबह तक संक्रमितों की संख्या बढ़कर 824 पहुंच गई है और अब तक कुल 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह 440 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। इसी प्रकार दिल्ली में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,470 तक पहुंच गई है। इनमें से अब तक 115 लोगों की मौत हो गई और 3,045 मरीज ठीक हो चुके हैं।