सुप्रीम कोर्ट ने बदला हाई कोर्ट का फैसला, आधार को PAN से लिंक करना बताया अनिवार्य
आधार कार्ड को PAN कार्ड से लिंक करने के मामले में कोई छूट नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में यह बात कही है। जस्टिस एके सीकरी और एस अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा कि आधार को PAN कार्ड के साथ लिंक करना होगा। इसी के साथ कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें दो महिलाओं को आधार से PAN लिंक किए बिना टैक्स रिटर्न भरने की बात अनुमति दी गई थी।
हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र की अपील
पिछले साल जुलाई में सुनाए गए दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। हाई कोर्ट ने इस फैसले में श्रेया सेन और जयश्री सतपुते को अपना PAN कार्ड आधार नंबर से लिंक किए बिना इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट भरने की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने आधार नंबर पर संवैधानिक बेंच के फैसले का हवाला देते हुए हाई कोर्ट का यह फैसला रद्द कर दिया।
PAN और आधार को लिंक करना जरूरी
संवैधानिक बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि PAN को आधार से लिंक करना जरूरी है। ताजा मामले में सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस समय फैसला दिया, उस समय यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि संवैधानिक बेंच ने PAN को आधार से लिंक करने के प्रावधान को जारी रखा था। इसलिए PAN से आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है।
क्या था आधार मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर दिए अपने फैसले में आधार नंबर को संवैधानिक तौर पर वैध ठहराया था। हालांकि, कोर्ट ने कहा था कि आधार नंबर को हर जगह अनिवार्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने PAN को आधार से लिंक करने को जायज बताया था। वहीं स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आधार जमा कराने की अनिवार्यता खत्म कर दी थी। इसके साथ बैंक खातों और सिम कार्ड के लिए आधार नंबर देना जरूरी नहीं है।