आधार-पैन लिंकिंग: खबरें

पैन-आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख आ रही नजदीक, इन्हें लिंक करना क्यों है जरूरी?

देश में पहचान पत्र के रूप में 'आधार' और बैंकिग से जुड़े कार्यों के लिए 'पैन' बहुत जरूरी दस्तावेज हैं। नियमों के अनुसा, प्रत्येक व्यक्ति को 31 मार्च, 2023 तक अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। जिनका पैन-आधार 31 मार्च तक लिंक नहीं होगा, उनका पैन "इनऑपरेटिव" हो जाएगा।

अगर आप गलत पैन देते हैं, तो आपके ऊपर लगाया जाएगा 10,000 रुपये का जुर्माना

अपना परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) भरते समय आपको ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि दस अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक पहचान की वर्तनी में एक छोटी सी गलती होने पर आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

सावधान! आधार नंबर की गलत जानकारी दी तो लगेगा 10 हजार का जुर्माना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान घोषणा की थी कि अब परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार कार्ड का इस्तेमाल अब एक दूसरे के बदले में किया जा सकता है।

सितंबर से पहले आधार से लिंक करें अपना पैन कार्ड, नहीं तो हो जायेगा डीएक्टिवेट

हाल ही में केंद्रीय बजट पेश किया गया। उसमें सरकार ने कहा था कि इस वर्ष से भारत के लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए आधार का उपयोग कर सकेंगे।

आधार धारकों को मिलेगा आधार नंबर वापस लेने का विकल्प, प्रस्ताव तैयार

केंद्र सरकार आधार एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है।