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    लॉकडाउन में कैंसिल हुई हवाई टिकटों का मिलेगा पूरा रिफंड, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
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    लॉकडाउन में कैंसिल हुई हवाई टिकटों का मिलेगा पूरा रिफंड, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

    लेखन भारत शर्मा
    October 01, 2020 | 05:22 pm 1 मिनट में पढ़ें
    लॉकडाउन में कैंसिल हुई हवाई टिकटों का मिलेगा पूरा रिफंड, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

    सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान कैंसिल हुई हवाई यात्रा के टिकटों को लेकर गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी एयरलाइंसों को लॉकडाउन अवधि में कैंसिल हुई टिकटों के लिए यात्रियों को पूर्ण भुगतान का आदेश दिया है। इसके अलावा लॉकडाउन के बाद की यात्रा के लिए कैंसिल कराई गई टिकट का भी तीन सप्ताह में भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने हजारों हवाई यात्रियों को राहत पहुंचाई है।

    एयरलाइन कंपनियां कैंसिल टिकटों रिफंड करने में कर रही थी आनाकानी

    बता दें कि लॉकडाउन से पहले हजारों यात्रियों ने लॉकडाउन अवधि 25 मार्च से 24 मई 2020 के बीच हवाई टिकट बुक कराई थी। इसके लिए एयरलाइन कंपनियों ने उनसे घरेलू या अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए भुगतान लिया था। सरकार ने लॉकडाउन में सभी तरह की उड़ानों का संचालन रोक दिया तो यात्रियों ने अपने टिकट कैंसिल करा दिये या उनके टिकट कैंसिल हो गए। इस पर यात्री जब रिफंड मांगने लगे तो कंपनियां आनाकानी करने लग गई थी।

    यात्रियों ने रिफंड को लेकर अप्रैल में दायर की थी याचिका

    एयरलाइन कंपनियों के रिफंड में आनाकानी करने पर कुछ यात्रियों ने अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई करते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय (DGCA) को एक नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई मामले की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि लॉकडाउन के बाद हवाई यात्रा के लिए बुक किए गए टिकटों के पैसे वापस न करना मनमानी है।

    DGCA ने सुप्रीम कोर्ट को दिया था के्रडिट सेल का प्रस्ताव

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस मिलने के बाद DGCA ने यात्रियों को भुगतान कराए जाने की बात कही थी, लेकिन उसके लिए एयरलाइन कंपनियों को क्रेडिट सेल की सुविधा देने का प्रस्ताव दिया था। जिसके तहत एयरलाइन कंपनियां आसानी से भुगतान कर सके।

    एयरलाइन कंपनियों को 31 मार्च, 2021 तक करना होगा पूरा रिफंड

    सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि लॉकडाउन की अवधि में कैंसिल हुई टिकटों तथा उसके बाद की तारीख की कैंसिल हुई टिकटों का यात्रियों को बिना कोई शुल्क् काटे भुगतान करना होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब लोगों के पास फ्लाइट की टिकट थी तो उन्हें इसका पैसा वापस किया जाना चाहिए। DGCA की 31 मार्च, 2021 तक क्रेडिट शेल की योजना को मंजूर कर लिया गया है। एयरलाइन कंपनियां 31 मार्च तक रिफंड कर सकेंगी।

    ट्रेवल एजेंट के जरिए बुक टिकटों का भुगतान एजेंटों के माध्यम से ही होगा

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रेवल एजेंटों के माध्यम से बुक कराई की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की टिकट का भुगतान एजेंटों के माध्यम से ही किया जाएगा। इस पर ट्रैवल एजेंट फेडरेशन की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि CAR ट्रैवल एजेंट्स को रेगुलेट करती है। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है यदि ट्रैवल एजेंट्स के खाते में जमा राशि आती है और वह सीधी यात्रियों को ट्रांसफर की जा सकती है। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

    लॉकडाउन अवधि में बुक किए टिकटों का तत्काल करना होगा भुगतान

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन से पहले लॉकडाउन अवधि के लिए बुक टिकटों का भुगतान के्रडिट सेल के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन लॉकडाउन में बुक किए गए टिकटों का तत्काल भुगतान करना होगा। कंपनियों को ऐसा नहीं करना चाहिए था।

    कंपनी के कारण यात्री क्यों झेले परेशानी?

    गो एयर एयरलाइंस के वकील ने कहा, "हमारी माली हालत सही नहीं है। ईंधन की कीमतें 78 प्रतिशत बढ़ गई और RBI से कोई राहत नहीं मिली है। हम छह महीने में भुगतान नहीं कर सकते हैं। क्रेडिट शेल की अवधि 30 सितंबर, 2021 तक होनी चाहिए। तब तक अगर यात्री टिकट के बदले टिकट नहीं लेता तो हम पैसे लौटा देंगे।" इस पर कोर्ट ने कहा कि यह आपकी कंपनी की दिक्कत है इसके लिए यात्री क्यों परेशानी झेलें?

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