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    अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित, हाई कोर्ट में दोनों पक्षों ने क्या दलीलें दीं?
    केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है

    अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित, हाई कोर्ट में दोनों पक्षों ने क्या दलीलें दीं?

    लेखन आबिद खान
    Jul 17, 2024
    05:53 pm

    क्या है खबर?

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।

    इस दौरान केंद्रींय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से वकील डीपी सिंह पेश हुए तो केजरीवाल का पक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा। कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। नियमित जमानत की याचिका पर अब 29 जुलाई को सुनवाई होगी।

    आइए जानते हैं आज कोर्ट में क्या-क्या हुआ।

    जमानत

    मुझे जमानत देने से धरती नहीं हिल जाएगी- केजरीवाल

    केजरीवाल की ओर से सिंघवी ने कहा, "इस मामले के 5 मुख्य आरोपियों को जमानत मिल गई है। 9 को गिरफ्तार नहीं किया गया है। केजरीवाल को 3 बार जमानत मिल चुकी है- 2 बार सुप्रीम कोर्ट से और एक बार ट्रायल कोर्ट से। अगर हाई कोर्ट से भी अंतरिम जमानत मिल जाएगी तो इससे धरती नहीं हिल जाएगी। गिरफ्तारी से पहले और बाद के सभी मुद्दों पर ट्रायल कोर्ट ने फैसला किया है। ये जमानत के आधार हैं।"

    सबूत

    केजरीवाल ने पूछा- CBI मेरे खिलाफ सबूत बताए

    सिंघवी ने कहा, "मैं जेल में बैठा हूं। आप मुझसे कभी भी पूछताछ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि यह एक इंश्योरेंस अरेस्ट है। CBI कहती है कि आरोपी के रूप में मेरी भूमिका के बारे में नए सबूत सामने आए हैं। वे कहते हैं कि पर्याप्त सबूत है। कौन सा सबूत है? मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी का बयान जनवरी में हुआ और मुझे जून में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के आधार गिरफ्तारी का आधार बन गए।"

    मुख्यमंत्री

    केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, आतंकवादी नहीं- सिंघवी

    सिंघवी ने कहा, "इस मामले में कानून के नियमों का उलंघन हुआ है। केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, कोई आतंकवादी नहीं कि उन्हें जमानत न मिले। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामले में निचली अदालत ने उन्हें नियमित जमानत दी थी। कुछ दिनों पर इमरान खान लगातार बरी हो रहे थे, लेकिन बार बार अलग अलग मामले में उन्हें जेल में डाला गया। लेकिन ये हमारे देश में नहीं हो सकता। गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी। ये केवल इंश्योरेंस अरेस्ट था।"

    CBI

    जानबूझकर आबकारी नीति में बदलाव किए गए- CBI

    CBI ने कहा, "याचिकाकर्ता दिल्ली शराब नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में आपराधिक साजिश में अपनी भूमिका पर विचार करते हुए समानता का हकदार नहीं है। उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर, जानबूझकर शराब नीति में बदलाव और हेराफेरी की और इस तरह थोक विक्रेताओं के लाभ मार्जिन को 5 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया। गोवा में AAP के चुनाव संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपये की अवैध रिश्वत मिली थी।"

    इंश्योरेंस अरेस्ट

    सिंघवी के इंश्योरेंस अरेस्ट पर क्या बोली CBI?

    CBI ने कहा, "जांच एजेंसी होने के नाते हमारे पास अपने अधिकार है। हमे अधिकार है कि किस आरोपी के खिलाफ कब चार्जशीट करनी है और किस समय बुलाना है। वो एक मुख्यमंत्री हैं, उनकी भूमिका सा नहीं थी। लेकिन जब जरूरी लगा, तब उन्हें बुलाया गया। सिघवी ने इंश्‍योरेंस अरेस्ट शब्द अपनी तरफ से गढ़ा है, ये अनुचित है। CBI ने उन्हें धारा 160 के तहत बुलाया था, लेकिन यह धारा गवाहों के लिए नहीं है।"

    ED

    ED मामले में केजरीवाल को मिल चुकी है राहत

    केजरीवाल के खिलाफ ED और CBI दोनों ने मामला दर्ज किया है। उन्हें ED मामले में तो जमानत मिल गई है, लेकिन CBI वाले मामले में नहीं मिली है।

    अगर CBI वाले मामले में भी केजरीवाल को राहत मिलती है तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं।

    बता दें कि कथित शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 26 जून को जेल से ही CBI ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

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