शराब नीति मामला: के कविता को झटका, बेटे की परीक्षाओं के लिए अंतरिम जमानत नहीं मिली
क्या है खबर?
शराब नीति मामले में जेल में बंद भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के कविता को कोर्ट से झटका लगा है।
दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनका अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कविता ने इसमें अपने 16 वर्षीय बेटे की परीक्षाओं का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी।
कोर्ट ने 4 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जज कावेरी बावेजा ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
दलीलें
कविता ने PMLA की धारा 45 के तहत मांगी थी जमानत
कविता ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 45 के तहत जमानत मांगी थी, जिसमें अपवाद के तौर पर महिलाओं को जमानत का प्रावधान है।
उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह मां के अपने बच्चे का नैतिक और भावनात्मक समर्थन करने का मुद्दा है और पहले ही उनकी गिरफ्तारी से उनके बेटे को आघात पहुंचा है।
उन्होंने कहा कि परीक्षा में बच्चे पर दबाव होता है और मां की पूर्ति कोई और नहीं कर सकता।
ED पक्ष
सार्वजनिक जीवन में मौजूद महिलाओं पर नहीं लागू होती धारा- ED
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कविता की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि कविता को PMLA की धारा 45 का लाभ नहीं मिलना चाहिए और यह धारा उन महिलाओं पर लागू नहीं होती, जो सार्वजनिक जीवन में हैं और नेता हैं।
ED ने कहा कि कविता की कथित शराब नीति घोटाले में रिश्वत के लेनदेन में अहम भूमिका थी।
ED ने कहा कि उसे महत्वपूर्ण सफलता मिलने वाली है और कविता को जमानत इसमें बाधा बन सकती है।
गिरफ्तारी
ED ने 15 मार्च को किया था कविता को गिरफ्तार
बता दें कि ED ने 15 मार्च को शराब नीति मामले में कविता को गिरफ्तार किया था। उन्हें हैदराबाद स्थिति उनके घर से गिरफ्तार किया गया था।
26 मार्च तक वे ED की हिरासत में रहीं, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। उनकी न्यायिक हिरासत 9 अप्रैल को खत्म हो रही है।
इसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी तिहाड़ जेल में हैं।
आरोप
कविता पर क्या आरोप हैं?
ED का आरोप है कि कविता शराब व्यापारियों के उस 'दक्षिण समूह' से जुड़ी हुई हैं, जिसने दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के तहत लाभ के एवज में दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी।
ED ने दावा किया कि इस बात के साक्ष्य हैं कि कविता ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर साजिश रची और AAP को रिश्वत देकर शराब कंपनी इंडोस्पिरिट्स में 65 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी।