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    हिज्ब-उत-तहरीर को सरकार ने घोषित किया आतंकी संगठन, प्रतिबंध लगाया
    केंद्र सरकार ने हिज्ब-उत-तहरीर आतंकी संगठन घोषित कर दिया है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    हिज्ब-उत-तहरीर को सरकार ने घोषित किया आतंकी संगठन, प्रतिबंध लगाया

    लेखन आबिद खान
    Oct 10, 2024
    08:09 pm

    क्या है खबर?

    कट्टरपंथी इस्लामी संगठन हिज्ब-उत-तहरीर को केंद्र सरकार ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इसी के साथ संगठन पर सरकार ने प्रतिबंधित भी लगा दिया है।

    गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि हिज्ब-उत-तहरीर का लक्ष्य जिहाद के जरिए लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर भारत समेत पूरी दुनिया में इस्लामी राज की स्थापना करना है।

    मंत्रालय ने बताया कि यह संगठन देश के लोकतंत्र और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है।

    गृह मंत्रालय

    गृह मंत्रालय ने क्या कहा?

    गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में लिखा है, "यह संगठन विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते हुए नौजवानों को आतंकवाद में शामिल होने के लिए उकसा रहा है। यह संगठन देश में अशांति फैलाना चाहता है। केंद्र सरकार का यह भी मानना है कि यह संगठन भारत में कई आतंकवादी कृत्यों में शामिल रहा है। यह संगठन आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने का भी काम कर रहा है।"

    गिरफ्तारी

    9 अक्टूबर को संगठन से जुड़ा आरोपी हुआ था गिरफ्तार

    9 अक्टूबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने तमिलनाडु से हिज्ब-उत-तहरीर मामले में मुख्य आरोपी फैजुल रहमान को गिरफ्तार किया था।

    NIA का कहना है कि यह मामला हमीद हुसैन और अन्य आरोपियों द्वारा भारत विरोधी संगठन की विचारधारा को बढ़ावा देकर असंतोष और अलगाववाद फैलाने की साजिश से संबंधित है।

    फैजुल इस मामले में गिरफ्तार होने वाला 7वां आरोपी है। NIA ने कहा कि फैजुल तमिलनाडु और पुडुचेरी में हिज्ब-उत-तहरीर का प्रमुख है।

    संगठन

    क्या है हिज्ब-उत-तहरीर?

    हिज्ब-उत-तहरीर की नींव साल 1953 में इजरायल के येरुशलम में फिलिस्तीनी विद्वान कती अल दिन अल नभानी ने रखी थी। इसकी स्थापना करने का उद्देश्य इस्लामी खलीफा की स्थापना कर शरिया कानून लागू करना है। ये संगठन मध्य-पूर्व और दक्षिण एशिया में सक्रिय है।

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, हिज्ब उत-तहरीर 50 से अधिक देशों में पहुंच चुका है और इसके सदस्यों की संख्या 10 लाख के आसपास मानी जाती है। कई देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है।

    कार्रवाई

    आतंकी संगठनों पर जारी है सरकार की कार्रवाई

    सरकार ने दिसंबर, 2023 में जम्मू-कश्मीर के तहरीक-ए-हुर्रियत (TeH) को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया था।

    उसी महीने गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) को भी गैरकानूनी घोषित किया था।

    इससे पहले द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF), पीपुल्स एंटी-फासिस्ट फ्रंट (PAFF), जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स (JKGF) और खालिस्तान टाइगर फोर्स (KTF) पर भी कार्रवाई करते हुए आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था।

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