गृह मामलों की समिति ने नए आपराधिक कानूनों से संबंधित रिपोर्ट्स स्वीकार कीं, विपक्ष की असहमति
गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने सोमवार को भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले 3 विधेयकों से संबंधित रिपोर्ट्स को स्वीकार कर लिया। द हिंदू के मुताबिक, विपक्षी सांसदों ने रिपोर्ट्स के खिलाफ अपनी असहमति के पत्र भी सौंपे हैं। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में अन्य सदस्य भी अपनी असहमति दायर करेंगे। रिपोर्ट्स मंजूर होने के बाद अब समिति मामले पर विचार करेगी।
पिछली बैठक में मंजूर नहीं हो सकी थीं रिपोर्ट्स
इससे पहले 27 अक्टूबर को गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक में 3 विधेयकों से संबंधित रिपोर्ट्स के मसौदे को मंजूरी नहीं मिल सकी थी। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और अन्य विपक्षी नेताओं ने समिति के अध्यक्ष बृजलाल से इनका अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। समिति ने उनकी मांग मान ली थी, जिसके 10 दिन बाद आज 6 नवंबर की बैठक में समिति ने रिपोर्ट्स को स्वीकार कर लिया।
गृह मंत्री अमित शाह ने 11 अगस्त को पेश किए थे विधेयक
गृह मंत्री अमित शाह ने 11 अगस्त को संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक पेश किए गए थे। यह तीनों विधेयक पारित होने के बाद क्रमशः भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। केंद्र सरकार ने इन पुराने कानूनों में कुल 313 बदलाव करके नए कानून प्रस्तावित किए हैं।