
पश्चिम बंगाल: कलकत्ता हाई कोर्ट ने शिक्षकों समेत लगभग 26,000 स्कूल स्टाफ की भर्ती रद्द की
क्या है खबर?
कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की सरकार को बड़ा झटका देते हुए 2016 में हुई शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया है।
न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और एमडी शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने बंगाल सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 (SLST) के तहत 25,753 भर्तियां रद्द कीं।
इसमें शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी शामिल हैं। खंडपीठ ने कहा कि स्कूल सेवा आयोग (SSC) को नई भर्ती प्रक्रिया आयोजित करनी चाहिए।
फैसला
कर्मचारियों को लौटाना होगा वेतन
कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि जिन लोगों को भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्त किया गया था, उन्हें 4 सप्ताह के भीतर 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वेतन लौटाने को कहा गया है।
कोर्ट ने जिला अधिकारियों को वेतन वसूलने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नियुक्ति प्रक्रिया में आगे की जांच करने और अपनी रिपोर्ट 3 महीने के भीतर सौंपने को कहा है।
भर्ती
भर्ती के लिए 5 से 15 लाख रुपये घूस लेने का आरोप
कोर्ट ने भर्ती को उम्मीदवारों के चयन में कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद रद्द किया है। आरोप है कि भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से 5 से 15 लाख रुपये की घूस ली गई थी।
बता दें कि 2016 में SLST की परीक्षा में 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। भर्ती रद्द होने के बाद अब नए सिरे से लोगों को नौकरी दी जाएगी।
कार्रवाई
क्या है बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला?
SSC ने 2014 में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी, जिसकी प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई। उस समय पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। मामले की शिकायत कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर की गई थी।
कोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिए, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पैसे के गबन को लेकर जांच भी शुरू कर दी। मामले में कई जगह छापेमारी गई।
बाद में ED जुलाई, 2023 में अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी को मामले में गिरफ्तार कर लिया।