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    छठ पूजा के मौके पर पश्चिम बंगाल में नहीं निकलेंगे जुलूस, हाई कोर्ट ने लगाई रोक

    छठ पूजा के मौके पर पश्चिम बंगाल में नहीं निकलेंगे जुलूस, हाई कोर्ट ने लगाई रोक

    लेखन प्रमोद कुमार
    Nov 11, 2020
    02:51 pm

    क्या है खबर?

    कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में छठ पूजा के मौके पर किसी भी प्रकार के जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी है।

    साथ ही कोर्ट ने कहा कि हर परिवार से केवल दो ही लोग पूजा करने के लिए जलाशयों में जा सकेंगे।

    इसके अलावा कोर्ट ने पूजा करने के लिए लोगों के रविंद्र सरोवर और सुभाष सरोवर में जाने पर भी पाबंदी लगा दी है।

    ये दोनों कोलकाता की सबसे बड़ी झीलों में शामिल हैं।

    आदेश

    वाहनों से आने वाले लोगों को नहीं होगी उतरने की अनुमति- हाई कोर्ट

    अदालत के इस फैसले की जानकारी देते हुए हाई कोर्ट के वकील सब्यसाची चटर्जी ने कहा, "कोर्ट ने छठ पूजा जुलूसों पर रोक लगा दी है। पूजा करने के लिए एक परिवार से केवल दो ही लोग जलाशयों में जा पाएंगे। वाहनों में आने वाले श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और उन्हें उतरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

    परिवार के बाकी सदस्यों को घर या आसपास से ही छठ पूजा देखनी होगी।

    जानकारी

    रविंद्र सरोवर में आयोजन पर NGT ने भी लगाई रोक

    इसके अलावा कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हाई कोर्ट से पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) भी रविंद्र सरोवर में छठ पूजा के आयोजन पर रोक लगा चुका है।

    कोलकाता

    पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर भी लगी रोक

    इसी महीने की शुरुआत में हाई कोर्ट ने काली पूजा और छठ पूजा आदि मौकों पर पटाखे जलाने पर रोक लगाई थी।

    कोर्ट के साथ-साथ NGT ने भी 30 नवंबर तक पटाखों के बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में पुलिस को आदेश जारी कर दिए हैं।

    पुलिस से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि 30 नवंबर तक कोलकाता में न तो पटाखों की बिक्री हो और न ही इनका इस्तेमाल हो।

    जानकारी

    भीड़ नियंत्रित करने के लिए सरकार को धारा 144 लागू करने को कहा गया

    साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को भीड़ नियंत्रित करने और लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए धारा 144 लागू करने का निर्देश दिया है। सरकार किसी भी जगह आवाजाही रोकने के लिए यह धारा लागू कर सकती है।

    रविंद्र सरोवर

    पिछले साल उड़ी थी NGT के नियमों की धज्जियां

    पिछले साल भी NGT ने रविंद्र सरोवर में छठ पूजा के आयोजन पर रोक लगाई थी, लेकिन तब इन आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ी थी।

    यहां न सिर्फ पूजा का आयोजन किया गया बल्कि लोगों ने पटाखे भी जलाए थे। यह सब तब हुआ, जब राज्य सरकार ने पूजा के लिए दूसरे स्थान निर्धारित किए थे।

    NGT के आदेशों का उल्लंघन होने पर खूब विवाद हुआ था और इस घटना ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं।

    कोरोना वायरस

    पश्चिम बंगाल और देश में क्या है महामारी की स्थिति?

    स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पश्चिम बंगाल में अभी तक 4.13 लाख लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 33,444 सक्रिय मामले हैं, 3,72,265 लोग महामारी को हराकर ठीक हुए हैं और 7,403 लोगों की मौत हुई है।

    वहीं पूरे देश की बात करें तो देश में महामारी के 86.38 लाख मामले सामने आ चुके हैं और 1.26 लाख मौतें हुई हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,94,657 पर आ गई है।

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