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    कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, दुर्गा पूजा पंडालों में नहीं जा सकेंगे आम लोग

    कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, दुर्गा पूजा पंडालों में नहीं जा सकेंगे आम लोग

    लेखन भारत शर्मा
    Oct 19, 2020
    06:16 pm

    क्या है खबर?

    पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा से तीन दिन पहले कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा आदेश दिया है।

    हाईकोर्ट के अनुसार सभी दुर्गा पूजा पांडाल 'नो एंट्री जोन' होंगे और इनमें आम आदमी के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी। पांडाल में केवल आयोजक ही मौजूद रह सकेंगे।

    हाईकोर्ट ने बड़े पंडालों के लिए 25 और छोटे पंडालों के लिए 15 लोगों की संख्या निर्धारित की है।

    घोषणा

    मुख्यमंत्री बनर्जी ने पिछले महीने की थी पूजा आयोजित करने की घोषणा

    बता दें दुर्गा पूजा के राज्य का सबसे बड़ा त्योहार होने को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले महीने कोरोना वायरस को लॉकडाउन में डालकर दुर्गा पूजा आयोजित करने की घोषणा की थी।

    उन्होंने कहा था, "हम इस वर्ष दुर्गा पूजा का आयोजन जरूर करेंगे। हमें किसी भी कीमत पर भीड़ से बचना होगा क्योंकि अगर हम पूजा की अनुमति नहीं देते हैं या यदि कोई विवाद होता है तो हमें दोष देने के लिए गिद्ध वहां बैठे हैं।"

    बेरिकेडिंग

    हाईकोर्ट ने दिए पांड़ालों में बेरिकेडिंग लगाने के आदेश

    कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की ओर से कहा गया है कि कोलकाता में 3000 से अधिक पंडालों में लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पुलिसकर्मी नहीं हैं।ऐसे में सभी बड़े पंडाल में 10 मीटर की दूरी पर तथा छोटे पंडाल में अधिकतम पांच मीटर की दूरी पर बेरिकेडिंग करनी होगी।

    आयोजक बेरिकेडिंग के जरिए ही आम लोगों को पांडाल में प्रवेश करने से रोक सकेंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि त्योहार से पहले स्वास्थ्य जरूरी है।

    हालत

    कोलकाता में हवा हुए कोरोना संक्रमण से बचने के उपाय

    वर्तमान में कोलकाता में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शहर में पिछले सप्ताह से शुरू हुई दुर्गा पूजा की खरीददारी के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है।

    ऐसे में संक्रमण से बचाव के सभी उपाय हवा होते नजर आ रहे हैं। बजारों में लोग न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क पहन रहे हैं। इस स्थिति स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता को बढ़ा दिया है ।

    बैठक

    हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री ने बुलाई बैठक

    हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री बनर्जी ने उच्चाधिकारियों की बैठक बुला ली है। इसमें आगे के कदम पर निर्णय किया जाएगा।

    इधर, सांसद सौगर रॉय ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश दुर्गा पूजा आयोजकों के लिए बड़ा झटका है। लोग अब सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं।

    दुर्गोत्सव फोरम के प्रमुख सास्वत बोस ने कहा यह उनके लिए बड़ा झटका है। वह चार महीने से इस की तैयारी कर रहे थे। अब भीड़ को रोकना मुश्किल है।

    संक्रमण

    भारत और पश्चिम बंगाल में यह है कोरोना संक्रमण की स्थिति

    देश में बीते दिन कोरोना वायरस से संक्रमण के 55,722 नए मामले सामने आए और 579 मरीजों ने इसकी वजह से दम तोड़ा।

    इसी के साथ देश में कुल मामलों की संख्या 75,50,273 हो गई है, वहीं 1,14,610 लोगों की मौत हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 7,72,055 हो गई है।

    इसी तरह पश्चिम बंगाल में संक्रमितों की कुल संख्या 3,21,036 पर पहुंच गई है। इनमें से अब तक 6,056 मरीजों की मौत हो चुकी है।

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