कोरोना वायरस: एंबुलेंस चालक ने गुरुग्राम से लुधियाना का लिया 1.20 लाख रुपये किराया, गिरफ्तार
कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जहां लोग संक्रमण की चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं, वहीं दूसरी और कुछ लालची लोग आपदा को अवसर में बदलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है हरियाणा के गुरुग्राम में, जहां एक एंबुलेंस चालक ने लुधियाना जाने के लिए कोरोना संक्रमित के परिजनों से किराए के नाम पर 1.20 लाख रुपये वसूल लिए। हालांकि, बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
एंबुलेंस चालक ने 332 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से वसूला किराया
NDTV इंडिया के अनुसार दिल्ली पुलिस ने अनुसार आरोपी एंबुलेंस चालक दिल्ली के इंद्रपुरी निवासी मिमोही कुमार बूंदवाल है। गत दिनों गुरुग्राम में उपचार करा रहे एक कोरोना संक्रमित के परिजनों ने उसे 361 किलोमीटर दूर स्थित लुधियाना जाने के लिए कहा था। इस पर चालक ने उनसे 332 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से 1.20 लाख रुपये का किराया वसूल लिया। परिजनों ने उससे किराया कम करने की मिन्नतें भी की, लेकिन उसने एक नहीं सुनी।
परिजनों ने जिला प्रशासन से की एंबुलेंस चालक की शिकायत
पुलिस ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीज के परिजनों ने लुधियाना पहुंचने के बाद गुरुग्राम जिला प्रशासन ने एंबुलेंस चालक के मनमाना किराया वसूलने की शिकायत कर दी। इसके अलावा इसका मीडिया में भी इसकी शिकायत दर्ज कराई। इस संबंध में खबरें प्रकाशित होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और गुरुवार रात को पुलिस ने चालक को दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी एक महीने पहले ही एंबुलेंस सर्विस के व्यापार में आया था।
परिजनों ने लगाया कि जिला प्रशासन से सहयोग नहीं मिलने का आरोप
परिजनों का आरोप है कि उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नम्बरों पर कई बार फोन किया था, लेकिन किसी ने उनका फोन नहीं उठाया। इसी का फायदा उठाकर एंबुलेंस चालक ने उनसे मनमाना किराया वसूल लिया।
पुलिस ने एंबुलेंस चालक से परिजनों को वापस दिलाया किराया
पुलिस ने बताया कि चालक को गिरफ्तार करने के बाद वसूला गया मनमाना किराया परिजनों को वापस लौटा दिया गया है। आरोपी चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर, एम्बुलेंस एसोसिएशन के प्रधान और पूर्व प्रधान का कहना है कि एम्बुलेंस चालक सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। यदि किसी ने ऐसा किया है तो उसके खिलाफ वह स्वयं ही मामला दर्ज करवाएंगे। इसी तरह जिला प्रशाशन ने भी इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
दिल्ली सरकार ने निजी एंबुलेंस चालकों पर बरती सख्ती
बता दें कि दिल्ली में निजी एम्बुलेंस सर्विस द्वारा मरीजों से मनमाना किराया वसूलने को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सरकार ने निजी एम्बुलेंस सर्विस के अधिकतम किराया निर्धारित कर दिया है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आदेश के अनुसार पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस (PTA) प्रति कॉल 10 किलोमीटर तक अधिकतम 1500 रुपए और 10 किलोमीटर से ऊपर प्रति किलोमीटर 100 रुपए किराया वसूल सकेंगे।
अन्य एंबुलेंस सर्विस के लिए यह निर्धारित किया गया है किराया
दिल्ली सरकार ने बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस (BLS) प्रति कॉल 10 किलोमीटर तक अधिकतम 2000 रुपए और 10 किलोमीटर से ऊपर प्रति किलोमीटर 100 रुपए किराया निर्धारित किया है। इसी तरह एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस (ALS) प्रति कॉल 10 किलोमीटर तक अधिकतम 4000 रुपए और 10 किलोमीटर से ऊपर प्रति किलोमीटर 100 रुपए किराया वसूल सकती है। इसी किराए में डॉक्टर का शुल्क भी शामिल होगा।
आदेशों के उल्लंघन की जाएगी यह कार्रवाई
दिल्ली सरकार के अनुसार आदेशों का उल्लंघन किए जाने पर एम्बुलेंस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने, एम्बुलेंस का पंजीयन निरस्त करने और भविष्य में एंबुलेंस के संचालन पर प्रतिबंध लगाने जैसे कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।