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    क्या है नेशनल पेंशन स्कीम? जानिए इसके बारे में सबकुछ
    क्या है नेशनल पेंशन स्कीम?

    क्या है नेशनल पेंशन स्कीम? जानिए इसके बारे में सबकुछ

    लेखन रोहित राजपूत
    Mar 05, 2022
    12:53 pm

    क्या है खबर?

    सेवानिवृत्ति के बाद अगर आप एक नियमित आमदनी चाहते हैं तो राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS) अच्छा विकल्प हो सकती है।

    यह स्कीम सरकार द्वारा चलाई जाने वाली अंशदायी पेंशन योजना है, जो लंबी अवधि की है।

    NPS में निवेश करने से सेवानिवृत्ति के बाद एकमुश्त पैसा मिलता है, साथ ही सालाना राशि और उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर मंथली पेंशन मिलती है।

    आइए जानते हैं कि NPS क्या है और यह निवेश के लिए सही है या नहीं।

    जानकारी

    क्या है नेशनल पेंशन स्कीम?

    NPS एक सरकरी निवेश की स्कीम है, जिसका फायदा सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के रूप में मिलता है।

    इस स्कीम को साल 2004 में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई, जिसके बाद 2009 में सभी श्रेणी के लोगों के लिए चालू कर दी गई।NPS में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही निवेश कर सकते हैं।

    इसके अलावा आप इस रकम का कुछ हिस्सा सेवानिवृत्ति के पहले भी निकाल सकते हैं।

    प्रकार

    NPS में निवेश के लिए होते हैं दो अकाउंट

    टायर वन- आप इस अकाउंट में जो भी पैसे जमा कराएंगे, उसे वक्त से पहले नहीं निकाल सकते हैं। इस अकाउंट में 10 प्रतिशत की अनिवार्य सीमा से अधिक योगदान कर सकते हैं। इस अकाउंट को खुलवाने के लिए टायर टू का अकाउंट होल्डर होना जरूरी नहीं है।

    टायर टू- इस अकाउंट के लिए आपको टायर वन का अकाउंट होल्डर होना जरूरी है। आप चाहे तो इस अकाउंट में कभी भी पैसा जमा या निकाल सकते हैं।

    योग्यता

    इस स्कीम में कौन हो सकता है शामिल?

    इस स्कीम में केंद्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टर के अलावा हर कोई निवेश कर सकता है। इसके लिए निवेशक का भारतीय होना जरूरी है।

    निवेश के लिए शख्स की उम्र 18 से 70 साल की होनी चाहिए।

    KYC प्रक्रिया के बाद आम नागरिक भी निवेश कर सकते हैं।

    नॉन रेजिडेंट इंडियन (NRI) भी स्कीम में निवेश कर सकते हैं। NRI का योगदान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और फेमा द्वारा विनियमित किया जाता है।

    फायदा

    NPS में क्या मिलता है फायदा?

    अगर आप NPS से अंतिम निकासी करते हैं तो 60 फीसदी रकम टैक्स फ्री होती है।

    इस अकाउंट में सरकारी कर्चमारी सिर्फ 14 फीसदी ही निवेश कर सकते हैं।

    आयकर अधिनियम के अनुभाग 80CCD (1) के तहत कुल आय का 10 फीसदी तक टैक्स में ही कटौती का दावा किया जा सकता है। अनुभाग 80CCE के तहत इसकी अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये है।

    इसके अलावा अनुभाग 80CCE के तहत अलग से 50,000 का अतिरिक्त क्लेम किया जा सकता है।

    रजिस्ट्रेशन

    NPS अकाउंट के लिए कैसे कराएं पंजीयन?

    अकाउंट खोलने के लिए NPS की वेबसाइट www.enps.nsdl.com पर जाएं।

    अब ओपन योर NPS अकाउंट पर क्लिक करें।

    यहां पर NPS सिस्टम पर जाकर रजिस्ट्रेशन को चुनें।

    मांगी गई जानकारियों को भरें और सबमिट कर दें।

    इसके बाद फिर से जरूरी जानकारी भरें, जैसे एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस आदि।

    ई-साइन फॉर्म को भरने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

    अब योगदान देने के लिए क्लिक करें।

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