
भविष्य निधि का पैसा निकालने के लिए क्या है EPFO के नियम?
क्या है खबर?
सभी सरकारी और ज्यादातर निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को भविष्य निधि (PF) का लाभ मिलता है।
यह आपके वेतन का ही हिस्सा होता है, जो हर महीने आपके PF खाते में कंपनी द्वारा जमा होता रहता है, लेकिन क्या आपको पता हैं कि किस स्थिति में PF खाते से कितना पैसा निकाल सकते हैं।
आइए जानते हैं कि पैसा निकालने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का क्या नियम है।
समय
कब मिलता है PF का पैसा
PF का पूरा पैसा निकालने के लिए कम से कम सात से 10 दिन का समय लगता है, लेकिन कुछ आपात स्थिति में ऐसा नहीं है।
कोरोना महामारी को देखते केंद्र सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव किया था, जिसके बाद से पैसा आने में एक दिन का भी समय नहीं लगता है। इसमें आप एडवांस पैसा भी ले सकते हैं।
अब आपको बताने जा रहे हैं कि किस स्थिति में PF खाते से पैसा निकाला जा सकता है।
#1
उपचार के लिए निकाला जा सकता है जमा पैसा
उपचार के नाम पर आप PF अकाउंट से कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको अस्तपाल में भर्ती होने का सबूत और स्वीकृत लीव सर्टिफिकेट देना पड़ता है।
वेतन का छह गुना या फिर पूरा पैसा, इन दोनों में जो भी कम हो निकाल सकते हैं।
पैसा निकालने के लिए फॉर्म 31के साथ-साथ बीमारी का सर्टिफिकेट देना पडे़गा।
यह पैसा आप खुद की बीमारी, पत्नी की बच्चों की या फिर माता-पिता के नाम पर निकाल सकते हैं।
#2, #3
पढ़ाई और शादी के लिए भी निकाल सकते हैं राशि
अगर आप पढ़ाई के लिए PF अकाउंट से पैसा निकालते हैं, तो आपको जमा रकम पर सिर्फ 50 फीसदी ही पैसा मिलता है। इसके लिए आपको फॉर्म 31 के तहत आवेदन करना होगा। पूरे सेवाकाल में सिर्फ तीन बार ही पैसा निकाल सकते हैं।
वहीं आप अपनी या परिवार में किसी भी सदस्य की शादी के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन पैसा निकालने के दौरान आपकी नौकरी का समय सात साल से कम नहीं होना चाहिए।
#4
घर खरीदने या बनाने के लिए भी निकाल सकते हैं पैसा
घर या प्लाट खरीदने के लिए नौकरी का कार्यकाल पांच साल होना चाहिए। इसके अलावा घर या प्लाट पत्नी, बच्चे या आपके नाम पर होना चाहिए। इसके लिए आप अपनी सैलरी का 24 गुना पैसा निकाल सकते हैं।
वहीं घर बनाने की स्थिति में आप PF अकाउंट से 36 गुना पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए भी नौकरी का कार्यकाल पांच साल होना चाहिए। इस स्थिति में आप पूरे कार्यकाल में सिर्फ एक बार ही पैसा निकाल सकते हैं।
जानकारी
प्री-रिटायरमेंट के दौरान
अगर आप प्री-रिटायरमेंट के दौरान पैसा निकालना चाहते हैं, तो इस दौरान आपकी उम्र 54 साल होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप PF अकाउंट से 90 फीसदी तक पैसा सिर्फ एक बार ही निकाल सकते हैं।
क्लेम
क्लेम के लिए कैसे करें आवेदन?
सबसे पहले आपको EPFO की वेबसाइट www.unifiedportal-mem पर जाएं।
इसके बाद अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग इन करें।
अब मैनेज पर क्लिक करें और KYC विकल्प पर सारी जानकारी देखे लें।
इस प्रक्रिया के बाद ऑनलाइन सर्विस चुनें।
अब एक ड्रॉप मेन्यू खुलेगा, जिसमें क्लेम पर क्लिक करें।
फॉर्म को सबमिट करने के लिए प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करें।
क्लेम स्वीकार हो जाने के बाद आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा।
डाटा
न्यूजबाइट्स प्लस (फैक्ट)
EPFO की रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर के महीने में 15.41 लाख नए लोग इस संगठन से जुड़े हैं। आयु के अनुसार देखा जाए तो अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा 22 से 25 साल के 4.03 लाख लोगों का नामांकन हुआ है।