होम लोन पर टैक्स छूट पाना चाहते हैं तो डाउनलोड करें SBI इंटरेस्ट सर्टिफिकेट
अगर आपने होम लोन लिया है, तो आप इसके जरिए इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं। इसके लिए आपको जल्द से जल्द इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, क्योंकि वित्त वर्ष समाप्ति की ओर है। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ग्राहक हैं और आपने होम लोन लिया है तो आप टैक्स में छूट पा सकते हैं। इसके लिए आपको SBI का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा। आइए जानते हैं कि SBI का इंटरेंस्ट सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते हैं।
क्या होता है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट?
अगर आपने होम लोन लिया है तो बैंक आपको स्टेटमेंट के तौर पर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देता है। इस सर्टिफिकेट में आपके द्वारा एक वित्त वर्ष में चुकाए गए ब्याज और मूलधन का ब्यौरा होता है। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट को आप इनकम टैक्स विभाग में जमा कराते हैं, जिससे आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। आपको बता दें कि सभी बैंक होम लोन पर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देते हैं, बस प्रक्रिया अलग-अलग होती है।
होम लोन पर मिलती है पांच लाख तक की टैक्स छूट
होम लोन की EMI पर दो कंपोनेंट होते हैं, जिसमें पहला हिस्सा प्रिसिंपल अमाउंट और दूसरा इंटरेस्ट अमाउंट होता है। प्रिंसिपल अमाउंट पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। वहीं इनकम टैक्स के सेक्शन 24(B) के तहत होम लोन के ब्याज पर एक साल में दो लाख का टैक्स डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा अफोर्डेबल मकान पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है।
इस तरह डाउनलोड करें SBI का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट
सबसे पहले SBI की आधिकारिक वेबसाइट www.onlinesbi.com पर जाएं। अब नेट बैकिंग में लॉग इन करने के बाद पर्सनल बैकिंग सेक्शन पर जाएं। लोन संबंधित मांगी जानकारी को भरें। इसके बाद इंक्वायरी विकल्प को चुने और होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट का चयन करें। अब उस अकाउंट का चयन करें, जिसके लिए होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए। यहां पर आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट की एक PDF फाइल दिखेगी, इस फाइल को यहां से डाउनलोड कर लें।
ITR फाइल करने की डेडलाइन 15 मार्च तक
केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की अंतिम तारीख 15 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी है, इसलिए तय समय से पहले इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जमा कर दें। बता दें कि केवल ऑडिट अकाउंट्स के लिए ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है, इसके अलावा इंडिविजुअल या सैलरीड क्लास के लिए कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। कोरोना महामारी की वजह से सरकार ने ITR फाइल करने के लिए समय सीमा बढ़ाई है।
न्यूजबाइट्स प्लस (आंकड़े)
वित्त मंत्रालय के मुताबिक 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में 7.38 करोड़ से अधिक ITR दाखिल हुए हैं। पिछले वित्त वर्ष यानी 2019-20 में 6.78 करोड़ से अधिक ITR फाइल हुए थे।