क्या आपके पैन पर किसी और ने लिया है लोन? ऐसे चेक करके करें शिकायत
क्या है खबर?
अगर आपका पैन कार्ड या इसकी जानकारी किसी गलत हाथों में लग गई, तो वह इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है।
दरअसल, ऐसा ही एक मामला चेन्नई में देखने को मिला है, जहां पर जालसाजों ने लोन के लिए दूसरों के पैन कार्ड का इस्तेमाल किया है।
ऐसे में आपको भी अपने पैन कार्ड की डिटेल नियमित रूप से चेक करनी चाहिए, ताकि ऐसी धोखाधड़ी से बच सकें।
आइए जानते हैं कि पैन कार्ड की डिटेल कैसे चेक करें।
घटना
क्या है चेन्नई का पूरा मामला?
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जालसाजी का मामला लोन देने वाली धनी ऐप सम्बंधित है। इसके खिलाफ लोगों ने ट्वीटर पर अभियान भी चलाया।
पीड़ित लोगों का कहना है कि उन्हें किसी भी तरह का लोन नहीं दिया गया, लेकिन क्रेडिट रिपोर्ट में लोन का पैसा दिख रहा है, उनके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है।
धनी ऐप का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस्तेमाल
डिटेल से पहले जानें कहां-कहां इस्तेमाल होता है पैन कार्ड
पैन कार्ड का इस्तेमाल इन जगहों पर होता है:-
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में
बैंक से लेनदेन करने में
बैंक खाता खुलवाने के लिए
लोन लेने के लिए भी पैन कार्ड का इस्तेमाल
टैक्स छूट के लिए
क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए
सोना-चांदी और जेवरों की बड़ी खरीद के लिए
शेयरों या बांड की खरीद में
गाड़ी खरीदने में भी पैन कार्ड का इस्तेमाल होता है।
प्रक्रिया
इस तरह चेक करें पैन कार्ड की डिटेल
इनकम टैक्स विभाग की तरफ से फॉर्म 26AS की सुविधा दी गई है, जिसके जरिए आप अपने पैन कार्ड की डिटेल आसानी से जान सकते हैं।
फॉर्म का डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको www.incometax.gov.in पर जाकर लॉगइन करना पड़ेगा।
इस फॉर्म को आप TRACES के पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
जिसके बाद आपको फॉर्म 26AS के माध्यम से हर साल के ट्रांजेक्शन की जानकारी मिल जाएगी।
गलत ट्रांजेक्शन के खिलाफ आप शिकायत भी कर सकते हैं।
ऑनलाइन शिकायत
शिकायत करने का ऑनलाइन तरीका
पैन संबंधित शिकायत करने के लिए आपको आयकर विभाग के पोर्टल पर जाना होगा। जहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से आप डुप्लीकेट पैन कार्ड को भी सरेंडर कर सकते हैं।
शिकायत के लिए सबसे पहले आपको www.incometax.intelnetglobal.com पर जाना होगा।
मांगी गई जानकारी के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
अब शिकायत का विवरण दीजिए।
इस प्रक्रिया के बाद आपकी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी।
जानकारी
कॉल के जरिए भी कर सकते हैं शिकायत
ऑनलाइन के अलावा आप फोन के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आप टोल फ्री नंबर 1961 या 1800-180-1961 पर कॉल कर सकते हैं। यहां पर आपको पूरी जानकारी देने के साथ अपनी शिकायत करनी पड़ेगी।