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RBI की अपील- 2,000 रुपये के नोट बदलने में नहीं करें हड़बड़ी, 4 महीने का समय
RBI के गवर्नर ने 2,000 रुपये के नोट बदलने को लेकर लोगों को दी दी सलाह

RBI की अपील- 2,000 रुपये के नोट बदलने में नहीं करें हड़बड़ी, 4 महीने का समय

May 22, 2023
01:09 pm

क्या है खबर?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि लोगों को 2,000 रुपये के नोट बदलने के लिए हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को एकदम बैंकों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है और उनके पास 30 सितंबर तक 4 महीने से अधिक का समय है। गवर्नर दास ने कहा कि 30 सितंबर के बाद भी 2,000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

बयान 

RBI के पास मुद्रित नोटों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध- दास

दास ने कहा, "मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पहले से छपे हुए नोट उपलब्ध हैं। न केवल RBI के पास बल्कि बैंकों के मुद्रा चेस्ट में भी पर्याप्त मुद्रित नोट उपलब्ध हैं। हमारे पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और चिंता करने की कोई बात नहीं है।" उन्होंने आगे कहा कि नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक समय इसलिए दिया गया है ताकि लोग इसे गंभीरता से लें, वर्ना यह अंतहीन प्रक्रिया बन जाएगी।

बयान 

'2,000 रुपये के नोटों का उद्देश्य और जीवन चक्र हुआ पूरा'

दास ने कहा कि RBI ने अपनी प्रेस रिलीज में स्पष्ट किया है कि 2,000 रुपये के नोट वर्ष 2016 में हुई नोटबंदी के दौरान अमान्य घोषित किए गए 500 और 1,000 रुपये के नोटों की रिक्ति को भरने के उद्देश्य से जारी किए गए थे। उन्होंने आगे कहा, "2,000 रुपये के नोटों को लाने का उद्देश्य पूरा हो गया है और इन नोटों की छपाई बंद हो गई है। नोटों ने अपना जीवन चक्र पूरा कर लिया है।"

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बयान 

RBI ने स्वच्छ नोट नीति के तहत लिया फैसला- गवर्नर दास

RBI गवर्नर ने कहा, "मैं स्पष्ट करता हूं कि 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने का फैसला RBI के मुद्रा प्रबंधन संचालन का एक हिस्सा है। RBI पिछले काफी समय से स्वच्छ नोट नीति का पालन कर रहा है। इसके तहत पुराने नोटों को वापस लिया जाता है और एक विशेष श्रृंखला के नए नोट जारी किए जाते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि संचालन से वापस लिए जाने के बावजूद 2,000 के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

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बयान 

काले धन से जुड़े सवाल पर क्या बोले दास? 

2,000 रुपये के नोटों को जमा करने या बदलने के दौरान काले धन की निगरानी से जुड़ा सवाल पूछे जाने पर दास ने कहा कि RBI ने बैंकों को मौजूदा प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि RBI बैंकों में जमा राशि की कभी जांच नहीं करता है और यह काम आयकर विभाग का है। दास ने कहा कि सभी बैंकों के पास एक रिपोर्टिंग प्रणाली मौजूद है, जिसका वह ध्यान रखेंगे।

प्रक्रिया

नोट बदलने के लिए किसी फॉर्म और ID जरूरी नहीं- SBI 

बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने बताया था कि 2,000 रुपये के नोटों को बदलने या जमा करने के लिए किसी फॉर्म या ID की आवश्यकता नहीं होगी। SBI ने सभी बैंक शाखाओं को लोगों को परेशान किए बिना और सुचारू रूप से नोट बदलने की प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए कहा था। गौरतलब है कि एक बार में केवल 20,000 रुपये के मूल्य के 2,000 रुपये के 10 नोट ही बदले जा सकते हैं।

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