इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 15 मार्च तक बढ़ी
अगर आपने अभी तक भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं की है तो यह आपके लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ITR दाखिल करने की समय सीमा को 31 दिसंबर, 2021 से तीन महीने बढ़ाकर 15 मार्च, 2022 कर दिया है। इससे पहले 31 दिसंबर को रेवेन्यू सेक्रेटरी ने एक बयान में कहा था कि सरकार का ITR की तारीख को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
CBDT ने जारी किया बयान
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) की तरफ से मंगलवार को जारी एक बयान के अनुसार, कोविड के बढ़ते मामलों के कारण टैक्सपेयर्स को हो रही कठिनाइयों के चलते समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट की ई-फाइलिंग में आने वाली समस्याओं के कारण समय सीमा भी बढ़ा दी गई है।
ICAI ने CBDT को लिखा था पत्र
बता दें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने पिछले हफ्ते CBDT से ITR फाइल करने और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख बढ़ाने की मांग की थी। संस्था का कहना था कि इनकम टैक्स के नए पोर्टल में खामियों और कोरोना महामारी के चलते कई लोग आखिरी दिन टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए हैं और ऐसे में इस तारीख को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
न्यूजबाइट्स प्लस
वित्त मंत्रालय के मुताबिक 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में 7.38 करोड़ से अधिक ITR दाखिल हुए हैं। पिछले वित्त वर्ष यानी 2019-20 में 6.78 करोड़ से अधिक ITR फाइल हुए थे।
ITR फाइल करते समय टैक्सपेयर दें सही जानकारी
ITR फाइल करते समय टैक्सपेयर को अपनी इनकम की सही जानकारी देनी चाहिए। अगर आप अपनी इनकम की सही जानकारी नहीं देंगे तो आपको आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है, जिसके बाद आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा सकता है। ऐसी ही परेशानियों से बचने के लिए आपको टैक्स के दायरे में आनी वाली सभी इनकम जैसे बचत खाते के ब्याज और घर के रेंट से होने वाली आय की जानकारी सही-सही भरनी चाहिए।
कैसे दाखिल करें ऑनलाइन ITR?
ऑनलाइन ITR दाखिल करने के लिए आपको सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद यूजर आईडी पैन, पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड भरकर लॉगइन करें। फिर दिए गए प्रोसेस के साथ आगे बढ़ते हुए अपना रिटर्न भरें। इस बार आयकर विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए 'झटपट प्रोसेसिंग' भी शुरू की है। यदि आपने अभी तक ITR दाखिल नहीं की तो इस सुविधा के जरिए दाखिल कर सकते हैं।
ऑनलाइन ITR दाखिल करने के बाद कराना होगा सत्यापन
ऑनलाइन ITR दाखिल करने के बाद आपको 120 दिनों के अंदर उसका सत्यापन करना होता है। इसके आप आधार OTP, नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन कर, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) और हार्ड कॉपी जमा कराकर कर सकते हैं।