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पैन कार्ड में कैसे बदलें अपनी फोटो? जानिए आसान प्रक्रिया
पैन कार्ड में कैसे बदलें अपनी फोटो?

पैन कार्ड में कैसे बदलें अपनी फोटो? जानिए आसान प्रक्रिया

Feb 05, 2022
03:34 pm

क्या है खबर?

देश में पैन कार्ड (Permanent Account Number) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बैंक से संबंधित और पैसों के लेन-देन में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। अब पैन कार्ड को घर बैठे बनवाना आसान हो गया है, इसके अलावा कार्ड में जानकारी भी अपडेट कर सकते हैं। अगर कार्ड पर आपकी फोटो अच्छी नहीं है तो आप इसे भी बदल सकते हैं। आइए जानते हैं कि पैन कार्ड से फोटो कैसे बदल सकते हैं।

जानकारी

क्या है पैन कार्ड?

पैन कार्ड एक यूनिक पहचान पत्र है, जिसे इनकम टैक्स विभाग जारी करता है। इसमें 10 अंकों के अल्फान्यूमेरिक नंबर मौजूद रहते हैं। ये सभी के लिए अलग-अलग होते हैं। पैन कार्ड पर दिए गए अल्फान्यूमेरिक नंबरों से टैक्स विभाग आपकी वित्तिय जानकारी हासिल कर सकता है। बता दें कि पैन कार्ड केवल व्यक्तियों के लिए ही नहीं, बल्कि कंपनियों/संस्थाओं के लिए भी होता है।

प्रक्रिया

इस प्रक्रिया से बदलें अपनी फोटो

सबसे पहले आप नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NDLS) की वेबसाइट पर जाएं। स्क्रीन पर दो विकल्प दिखाई देंगे, 'अप्लाई ऑनलाइन' और 'रजिस्टर्ड यूजर'। 'अप्लाई ऑनलाइन' के विकल्प को चुनें। इस प्रक्रिया के बाद मौजूदा पैन में सुधार (correction in existing PAN) के विकल्प का चुनें। कैटेगरी में जाकर आपको इंडिविजुअल ऑप्शन को चुनना पड़ेगा। अब मांगी गई सभी जानकारी को भरें और कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करें। इकके बाद KYC प्रक्रिया को करें।

आगे की प्रक्रिया

फोटो बदलने के लिए जरूरी है KYC

KYC चुनने के बाद दो विकल्प दिखाई देंगे, जिसमें फोटो और सिग्नेचर मिसमैचर में किसी एक का चयन करें। यहां अपने माता-पिता की जानकारी भरें और प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। इसके बाद यहां पर जरूरी दस्तावेज जैसे ID प्रूफ सबमिट करें। इस प्रक्रिया के बाद डिक्लेरेशन पर क्लिक करें और फॉर्म को भरें। अब आपको पेमेंट पेज पर भेज दिया जाएगा, इसे पूरा करें। इन सभी प्रक्रिया के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट निकालें और NDLS के पते पर भेज दें।

ऑफलाइन

ऑफलाइन अपडेट करने का तरीका

पैन अपडेट के लिए हर कोई शख्स ऑफलाइन भी आवेदन कर सकता है, इसके लिए आपको पैन करेक्शन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इस फॉर्म को भरने के बाद सभी वैध दस्तावेजों की कॉपी निकटतम NSDL केंद्र में जमा कर दें। फॉर्म जमा करने के बाद आपको केंद्र की तरफ से एक रसीद मिलेगी, जिसे आपको NSDL कार्यालय भेजनी पड़ेगी। आपको बता दें कि यह रसीद 15 दिनों के अंदर कार्यालय पहुंच जानी चाहिए।

जानकारी

ये रहा NDLS का पता

NDLS ई-गवर्नेंस इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट, NSDL ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 5वीं मंजिल, मन्त्री स्टर्लिंग, प्लॉट नंबर 341, सर्वे नंबर 997/8, मॉडल कॉलोनी, दीप बंगला चौक के पास, पुणे - 411016