अब कितनी आय पर नहीं लगेगा टैक्स, 12 लाख से ज्यादा वेतन पर कितनी होगी बचत?
क्या है खबर?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। इसमें इनकम टैक्स को लेकर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है।
अब 12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर इसमें मानक कटौती के 75,000 रुपये भी मिला दिए जाए तो ये सीमा 12.75 लाख रुपये तक हो जाएगी।
आइए जानते हैं कि अब आपको कितनी आय पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा।
टैक्स स्लैब
सबसे पहले टैक्स स्लैब जानिए
अब 4 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
4 से 8 लाख तक की आय पर 5 प्रतिशत, 8 से 12 लाख पर 10 प्रतिशत, 12 से 16 लाख पर 15 प्रतिशत, 16 से 20 लाख पर 20 प्रतिशत, 20 से 24 लाख पर 25 प्रतिशत और 24 लाख से ज्यादा की सालाना आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
पहली बार 25 प्रतिशत टैक्स की नई स्लैब लागू की गई है।
12 लाख से ज्यादा आय
12 लाख से ज्यादा आय पर कितना टैक्स लगेगा?
मान लीजिए आपकी सालाना आय 13 लाख रुपये है तो आपको पहले 4 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं देना है।
4 से 8 लाख रुपये पर 5 प्रतिशत यानी 20,000 रुपये टैक्स देना होगा और 8 से 12 लाख पर 10 प्रतिशत यानी 40,000 रुपये टैक्स लगेगा। बचे हुए एक लाख पर 15 प्रतिशत यानी 15,000 रुपये टैक्स लगेगा।
इस तरह 13 लाख रुपये की सालाना आय पर आपको 75,000 रुपये टैक्स देना होगा।
20 लाख आय
20 लाख की आय पर कितना लगेगा टैक्स?
अगर आप सालाना 16 लाख रुपये से ज्यादा कमा रहे हैं तो आप सीधे 20 लाख वाले स्लैब में पहुंच जाएंगे।
20 लाख तक की कमाई पर फिलहाल 20 प्रतिशत के हिसाब से 2.90 लाख रुपये टैक्स चुकाना होता है। नए ऐलान के बाद यह 2 लाख रुपये हो जाएगा।
अगर आपकी सालाना आय 24 लाख रुपये है तो आपको 3 लाख रुपये टैक्स चुकाना होगा। पहले आपको 4.10 लाख रुपये बतौर टैक्स देने होते थे।
जानकारी
12 लाख से ज्यादा आय पर कितना फायदा होगा?
सालाना 16 लाख आय पर 50,000 रुपये का कर लाभ मिलेगा। 18 लाख कमाने वाले को 70,000, 20 लाख सालाना कमाने वाले को 90,000, 25 लाख रुपये कमाने वाले को 1.10 लाख और 50 लाख कमाने वाले को भी 1.10 लाख का कर लाभ होगा।
पुरानी व्यवस्था
पहले कैसी थी टैक्स स्लैब?
बजट में घोषणा होने से पहले नई टैक्स रिजीम में 6 टैक्स स्लैब थे।
इसमें 3 लाख रुपये की आय पर 0 प्रतिशत टैक्स लगता था। इसके बाद 3 से 7 लाख रुपये की सालाना आय पर 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख से ज्यादा आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगता था।