होंडा ने भारत में सात कारों की 75,000 से अधिक यूनिट्स को किया रिकॉल, जानें कारण
दिग्गज ऑटो कंपनी होंडा कार इंडिया लिमिटेड (HCIL) ने भारत में अपनी चुनिंदा कारों के मॉडल की 75,000 से अधिक यूनिट्स को रिकॉल किया यानी वापस बुलाया है। होंडा सिटी, अमेज और जैज समेत कुल सात कारों के कुछ मॉडल्स को रिकॉल जा रहा है। कंपनी ने आज से इस रिकॉल की शुरुआत कर दी है। साथ ही लोगों को इसके लिए अपने पास वाले होंडा के डीलरशिप से संपर्क करने के लिए कहा है।
क्या है रिकॉल का कारण?
होंडा कुल 77, 954 कारों को ठीक करने के लिए वापस बुला रही है। कंपनी के अनुसार इन कारों के फ्यूल पंप में खराबी आने के कारण इन्हें वापस बुलाया जा रहा है। इन सभी यूनिट्स के फ्यूल पंप में लगे खराब इंपैलर के कारण इंजन बंद होने के बाद उसे स्टार्ट करने में दिक्कत आएगी और वह स्टार्ट भी नहीं होगा। इस कारण इसे ठीक करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में कारों को वापस बुलाया जा रहा है।
ये सात मॉडल हैं रिकॉल में शामिल
कंपनी द्वारा रिकॉल की जाने वाली 77, 954 कारों में चौथी जेनरेशन की होंडा सिटी, अमेज, WR-V, जैज, सिविक, BR-V और CR-V शामिल हैं। होंडा ने यह भी कहा कि खराब पार्ट को बदलने के लिए ग्राहकों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। उसे चरणबद्ध तरीके से भारत में मौजूद कंपनी के डीलरशिप्स पर जाकर बदलवाया जा सकेगा। इस रिकॉल में आने वाले खर्च का भुगतान कंपनी के द्वारा ही किया जाएगा।
इन कारों को बुलाया जा रहा वापस
जनवरी, 2020 से लेकर अगस्त, 2020 के बीच बनी 36,086 होंडा अमेज, जनवरी-सितंबर, 2019 के बीच बनी चौथी जेनरेशन की सिटी की 20,248 यूनिट्स को रिकॉल किया जा रहा है। जनवरी-अगस्त, 2019 के बीच बनी WR-V की 7,871 यूनिट्स और जैज की 6,235 यूनिट्स को वापस बुलाया जा रहा है। जनवरी-सितंबर, 2019 के बीच बनी सिविक की 5,170 यूनिट्स, जनवरी-अक्टूबर, 2019 के बीच बनी BR-V की 1,737 और जनवरी-सितंबर, 2020 बीच बनी CR-V की 607 यूनिट्स रिकॉल में शामिल हैं।
क्या रिकॉल में शामिल है आपकी कार?
यदि आप यह जानना चाहते हैं कि क्या आपकी होंडा की कार इस रिकॉल में शामिल है तो आप होंडा कार्स इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर आपको अपने व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर (VIN) के 17 अल्फा न्यूमेरिक वर्ड दर्ज करने होंगे। ऐसा करते ही रिकॉल में शामिल कारों की लिस्ट सामने आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपकी कार को वापस बुलाया जा रहा है या नहीं।
भारत में अनिवार्य हुई रिकॉल पॉलिसी
हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने नई व्हीकल रिकॉल पॉलिसी की घोषणा की है। इसके तहत अब ऑटोमोबाइल कंपनियों को वाहनों में खराबी आने पर उन्हें ठीक करने के लिए रिकॉल (वापस बुलाना) करना अनिवार्य होगा। इसका पालन न करने वाली कंपनियों को 10 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अभी किसी भी कंपनी पर रिकॉल न करने के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता था।