सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई
क्या है खबर?
यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र सहित आपके वाहन से जुड़े दस्तावेज अवधि पार हो गए हैं और आप लॉकडाउन के कारण उनका नवीनीकरण नहीं करा पाए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।
सरकार ने लॉकडाउन के कारण कार्यालयों के बंद होने तथा आवश्यक कार्यों के नहीं हो पाने को देखते हुए फरवरी में समाप्त हुए ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।
आदेश
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिए आदेश
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में ट्रांसपोर्टरों और नागरिकों को होने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी जाती है कि वो मोटर वाहन कानून और नियम के तहत उन दस्तावेजों को 30 सितंबर तक वैध मानें जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 के बाद से समाप्त हो गई है।
बता दें कि लॉकडाउन के कारण लोग दस्तावेज का नवीनीकरण नहीं करा पाए थे।
जानकारी
इन दस्तावेजों की भी बढ़ाई अवधि
मंत्रालय ने जिन दस्तावेजों की वैधता की अवधि बढ़ाई है, उनमें मोटर वाहन कानून के तहत फिटनेस प्रमाणपत्र, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण सहित अन्य सभी संबंधित दस्तावेज शामिल हैं। इनका नवीनीकरण 30 सितंबर के बाद होगा।
दूसरी बार
सरकार ने दूसरी बार उठाया वैधता अवधि बढ़ाने का कदम
लॉकडाउन के दौरान सरकार पहले भी एक बार वैधता अवधि बढ़ाने का एलान कर चुकी है। वहीं यह अब दूसरी बार सरकार ने ये कदम उठाया है।
पहले सरकार ने 31 मार्च को वैधता अविध को 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन कई राज्यों में 30 जून तक लॉकडाउन जारी है।
गत 21 मई को मंत्रालय ने कहा था कि 1 फरवरी से लंबित दस्तावेजों के सत्यापन में देरी के लिए कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा।
फैसला
मोटर वाहन अधिनियम के नियम 32 के तहत लिया था फैसला
मंत्रालय के अनुसार 21 मई, 2020 को जारी की गई अधिसूचना के तहत केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के नियम 32 या नियम 81 के तहत 31 जुलाई, 2020 तक की फीस वैधता या अतिरिक्त शुल्क में छूट दी गई थी।
वहीं अब मंत्रालय ने राज्य से मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत उपलब्ध प्रावधानों या अन्य अधिनियमों के तहत परमिट/जुर्माना आदि के लिए शुल्क या करों में राहत देने का अनुरोध किया है।
ड्राइविंग लाइसेंस
ऑनलाइन बनवाए जा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस
बता दें कि देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया था। उसके बाद से लोग गई जरूरी कार्य नहीं करवा पाए थे।
वर्तमान में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए 'अनलॉक 1' लागू कर दिया है, लेकिन कई राज्यों में 30 जून तक लॉकडाउन लागू हैं।
ऐसे में कार्यालयों में ऑनलाइन कार्य जारी हैं। इसके तहत लोग अब ड्रइविंग लाइसेंस भी ऑनलाइन बनवा सकते हैं।