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    कुलभूषण जाधव को कांसुलर एक्सेस देगा पाकिस्तान, भारत की तरफ से गौरव आहलूवालिया करेंगे मुलाकात

    कुलभूषण जाधव को कांसुलर एक्सेस देगा पाकिस्तान, भारत की तरफ से गौरव आहलूवालिया करेंगे मुलाकात

    लेखन प्रमोद कुमार
    Sep 03, 2019
    10:19 am

    क्या है खबर?

    कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत के साथ जारी तनाव के बीच पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को कांसुलर एक्सेस देने की पेशकश की है।

    पाकिस्तान ने कहा कि वह अपनी कैद में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी जाधव को सोमवार को कांसुलर एक्सेस देगा।

    भारत ने इस पेशकश को स्वीकार करते हुए कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान इसके लिए उपयुक्त माहौल प्रदान करेगा।

    पाकिस्तान में भारत के उपउच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया आज कुलभूषण जाधव से मुलाकात करेंगे

    जानकारी

    पाकिस्तान ने क्या कहा?

    पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा कि जाधव (49) को 'राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन, अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) के फैसले और पाकिस्तान के कानूनों के अनुरूप' राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है।

    शर्त

    पहली पेशकश में पाकिस्तान ने रखी थी यह शर्त

    अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का फैसला आने के बाद यह दूसरी बार है जब पाकिस्तान ने जाधव का कांसुलर एक्सेस देने की बात कही है।

    हालांकि पहली बार भारत ने पाकिस्तान की यह पेशकश स्वीकार नहीं की। भारत का कहना है कि जाधव से मुलाकात में उसे पाकिस्तान की कोई शर्त मंजूर नहीं है।

    पाकिस्तान का कहना है कि जब भारतीय अधिकारी जाधव से मुलाकात करेंगे, उस वक्त उनका कोई अधिकारी मौजूद होगा। भारत को यह मंजूर नहीं है।

    फैसला

    क्या रहा था अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला

    बता दें, 49 वर्षीय जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने अप्रैल, 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर फांसी की सजा सुनाई थी।

    इसके बाद भारत की तरफ से इस मामले में ICJ में अपील की गई। ICJ ने इस पर सुनवाई करते हुए जाधव की फांसी की सजा निलंबित कर दी थी।

    अपने फैसले में ICJ ने पाकिस्तान को जाधव को काउंसलर एक्सेस देने को कहा था।

    फैसला

    ICJ ने कहा- पाकिस्तान ने किया विएना कन्वेंशन का उल्लंघन

    ICJ ने अपने फैसले में कहा कि पाकिस्तान ने भारत और कुलभूषण जाधव के काउंसर अधिकारों का उल्लंघन किया, जो विएना संधि के तहत उन्हें प्राप्त होते हैं।

    कोर्ट ने कहा, "पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव तक पहुंच और उससे संवाद करने, जेल में उससे मिलने और उसके कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार से भारत को वंचित किया। ऐसा करने पाकिस्तान ने काउंसर संबंधों पर विएना संधि के नियमों का उल्लंघन किया।"

    गिरफ्तारी

    मार्च 2016 में पाकिस्तान ने किया था कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार

    पाकिस्तान ने मार्च 2016 में बलूचिस्तान में जासूसी के लिए कुलभूषण जाधव को पकड़ने का दावा किया था।

    भारत ने जाधव को भारतीय नागरिक तो माना, लेकिन उनके जासूस होने की बात से इनकार किया।

    भारत का पक्ष है कि जाधव ईरान में अपना कारोबार चलाते थे, यहां से पाकिस्तान ने उनका अपहरण किया।

    इसके बाद पाकिस्तान ने जाधव का वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करते हैं।

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