कुलभूषण जाधव मामले में आज आ सकता है फैसला, जानिये अब तक क्या-क्या हुआ
क्या है खबर?
पाकिस्तान की कैद में बंद भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) का फैसला आज आ सकता है।
इस फैसले पर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की निगाहें टिकी हुई हैं।
भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से सार्वजनिक सुनवाई होगी। इसमें प्रमुख न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ फैसला सुना सकते हैं।
आइये, जानते हैं कि कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी से लेकर अब तक इस मामले में क्या-क्या हुआ है।
जानकारी
जासूसी के आरोप में पाकिस्तान ने सुनाई थी मौत की सजा
जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए पाकिस्तान में जासूसी करने और आतंकवाद का दोषी पाया था। अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ भारत ने अंतरराष्ट्रीय अदालत में अपील की थी।
मामला
विएना संधि के उल्लंघन को लेकर अंतरराष्ट्रीय अदालत गया था भारत
भारत ने अंतरराष्ट्रीय अदालत में जाधव की मौत की सजा रद्द कर उन्हें तुरंत रिहा करने की अपील की थी।
भारत की दलील थी कि जाधव के मामले में सुनवाई में तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।
पाकिस्तान ने जाधव को भारतीय अधिकारियों से बात करने (काउंसलर एक्सेस) का अधिकार नहीं देकर वियना संधि का उल्लंघन किया है।
वहीं पाकिस्तान ने कहा था कि ऐसे मामलों में काउंसलर एक्सेस नहीं दिया जाता।
विएना संधि
क्या है विएना संधि
संयुक्त राष्ट्र ने 1963 में विएना कन्वेंशन ऑन काउंसरल रिलेशन्स नाम से संधि बनाई थी।
इसके तहत मेजबान देश पर दूतावास की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है।
इसके अलावा अगर कोई देश किसी विदेशी नागरिक को गिरफ्तार करता है तो इसकी सूचना गिरफ्तार व्यक्ति के देश के दूतावास को देनी होती है। दूतावास को गिरफ्तारी की जगह, वजह और समय की जानकारी देनी जरूरी है। यानी गिरफ्तार व्यक्ति तक राजनयिक पहुंच सुनिश्चित करना मेजबान देश की जिम्मेदारी है।
गिरफ्तारी
2016 में गिरफ्तार हुए थे जाधव
पाकिस्तान ने मार्च, 2016 में कहा था कि कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान से जासूसी के मामले में पकड़ा गया है।
हालांकि, भारत ने जाधव को भारतीय नागरिक तो माना, लेकिन उनके जासूस होने की बात से इनकार किया।
भारत ने जाधव के अपहरण की आशंका जताते हुए कहा वो ईरान में अपना कोराबार चला रहे थे।
इसके बाद पाकिस्तान ने जाधव का वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करते हैं।
सजा
अप्रैल 2017 में पाकिस्तान ने जाधव को सुनाई थी मौत की सजा
अप्रैल 2017 में पाकिस्तानी सेना ने बताया कि सैन्य अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुनाई है।
पाकिस्तान ने जाधव के मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में एक डोजियर भी सौंपा था।
वहीं भारत ने मई, 2017 में जाधव को काउंसलर एक्सेस का हक नहीं दिए जाने को लेकर संयुक्त राष्ट्र में अपील की।
इसी महीने हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत ने जाधव की मौत की सजा पर मामले की सुनवाई पूरी होने तक रोक लगा दी थी।
मुलाकात
कुलभूषण जाधव से मिली थीं उनकी मां और पत्नी
दिसंबर, 2017 में जाधव की मां और उनकी पत्नी को उनसे मिलने की इजाजत दी गई।
हालांकि, यह मुलाकात एक सुखद अनुभव नहीं रहा था। इस मुलाकात के बाद भारत ने कहा था कि धमकी भरे माहौल में इस मुलाकात के लिए जाधव की मां और उनकी पत्नी के जूते, चूड़ी और मंगलसूत्र तक उतरवा दिए गए थे, जो वापस नहीं लौटाये गए।
साथ ही उन्हें उनकी मातृभाषा मराठी में बात करने की इजाजत नहीं दी गई।
आरोप
पाकिस्तान ने खारिज किए थे आरोप
पाकिस्तान ने इन आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि जाधव की पत्नी को दूसरे जूते दिए गए थे और उनके गहने लौटा दिए गए थे।
पाकिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने दावा किया था कि जाधव की मां ने पाकिस्तान को इस मुलाकात के लिए धन्यवाद भी कहा था।
बता दें कि इस साल फरवरी में ICJ ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर 17 जुलाई 2019 तक फैसला सुरक्षित रख लिया था।