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    लंदन: भगौड़े कारोबारी नीरव मोदी को नहीं मिली जमानत, तीसरी बार रद्द हुई याचिका

    लंदन: भगौड़े कारोबारी नीरव मोदी को नहीं मिली जमानत, तीसरी बार रद्द हुई याचिका

    लेखन प्रमोद कुमार
    Apr 26, 2019
    05:20 pm

    क्या है खबर?

    इंग्लैंड की वेस्टमिंस्टर अदालत ने भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है।

    यह तीसरी बार है जब नीरव की जमानत याचिका को रद्द किया गया है। उसे 24 मई तक जेल में रहना होगा।

    नीरव मोदी को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। इस मामले में अगली सुनवाई 30 मई को होगी।

    बता दें, नीरव को 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।

    जानकारी

    पहले भी दो बार रद्द हो चुकी है जमानत याचिका

    इससे पहले 29 मार्च को अदालत ने नीरव मोदी की याचिका को खारिज किया था। अदालत ने कहा था कि इस बात के पर्याप्त नीरव आत्मसमर्पण नहीं करेगा। इससे पहले 20 मार्च को भी कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका रद्द कर दी थी।

    प्रत्यर्पण

    भारत प्रत्यर्पण में लग सकता है लंबा समय

    लंदन की जेल में बंद नीरव के भारत प्रत्यर्पण में लंबा समय लग सकता है। जानकारों का मानना है कि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू होने में अभी समय लगेगा।

    बता दें कि लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने 13 मार्च को नीरव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके बाद 19 मार्च को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।

    इससे पहले उसे लंदन की सड़कों पर घूमते देखा गया था। नीरव लंदन में हीरों का कारोबार कर रहा है।

    वीजा

    निवेशक वीजा पर इंग्लैंड में ठहरा नीरव

    माना जा रहा है कि नीरव मोदी निवेशक वीजा पर इंग्लैंड में रह रहा था, जिसे उनसे 2015 में हासिल किया था।

    तब अत्याधिक अमीर लोगों के लिए यह वीजा लेना काफी आसान माना जाता था। इसके लिए इंग्लैंड में दो मिलियन पाउंड का निवेश करना होता था और इसके आधार पर इंग्लैंड में रहने के अधिकार मिल जाते थे।

    उसकी गिरफ्तारी से पहले खबरें आईं थीं कि वह इंग्लैंड में हीरों का व्यापार कर रहा है।

    सुनवाई

    माल्या के प्रत्यर्पण का फैसला सुनाने वाली जज कर रही हैं सुनवाई

    नीरव मोदी मामले की सुनवाई चीफ मैजिस्ट्रेट एमा आर्बथनॉट कर रही हैं।

    ये वही जज हैं, जिन्होंने शराब कारोबारी विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण का फैसला सुनाया था।

    उन्होंने पूछा कि नीरव को किस जेल में रखा जाएगा। इस पर कहा गया कि वह उसी जेल में रह सकता है जो माल्या के लिए तैयार की गई थी।

    इस पर जज ने कहा कि माल्या के प्रत्यर्पण सुनवाई के दौरान वीडियो से पता चला कि वहां जगह है।

    मामला

    फर्जी दस्तावेजों के जरिए नीरव ने लिया था कर्ज

    बता दें कि हीरा व्यापारी नीरव और उसके मामा मेहुल चोकसी ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे कई बैंकों से कर्ज लिया था। उन्होंने बैकों को लगभग 13,500 करोड़ रुपये का चूना लगाया।

    पिछले साल मार्च में मामले के खुलासे से पहले ही दोनों देश छोड़कर भाग गए थे।

    चोकसी ने एंटीगुआ और बरमूडा की नागरिकता ले ली है और वहां रह रहा है।

    इन दोनों और विजय माल्या के भागने पर केंद्र सरकार को विपक्ष ने जमकर घेरा था।

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