
#NewsBytesExplainer: नेतन्याहू के खिलाफ जारी हो सकता है वॉरंट, क्या गिरफ्तार होंगे इजरायली प्रधानमंत्री?
क्या है खबर?
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की परेशानियां बढ़ सकती हैं। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
दरअसल, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) द्वारा नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया जा सकता है। उन पर हमास जंग में युद्ध अपराध का आरोप है। ICC के मुख्य अभियोजक करीम खान ने कोर्ट में नेतन्याहू और इजराइल के रक्षा मंत्री के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट की मांग की है।
आइए जानते हैं कि मामला क्या है।
मामला
क्या है मामला?
दरअसल, दक्षिण अफ्रीका ने इजरायल पर गाजा युद्ध में नरसंहार का आरोप लगाते हुए ICC में एक मुकदमा दायर किया है।
दक्षिण अफ्रीका ने ICJ में कहा है कि इजरायल-हमास युद्ध में फिलिस्तीनी नागरिकों को शारीरिक और मानसिक रूप से गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। उसका आरोप है कि इजरायल युद्ध का जिम्मेदार है और यह 1948 में की गई नरसंहार संधि का खुला उल्लंघन है। इस मामले पर जनवरी से सुनवाई चल रही है।
आरोप
नेतन्याहू के खिलाफ क्या हैं आरोप?
करीम खान ने कहा कि ऐसे कई कारण हैं, जिनसे नेतन्याहू और इजरायल के रक्षा मंत्री याओव गैलेंट को गाजा में युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
ICC ने गाजा में हमास के नेता याह्या सिनवार के खिलाफ भी वॉरंट की मांग की है। खान ने कहा कि नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और 3 हमास नेता (याह्या सिनवार, मोहम्मद दीफ और इस्माइल हानियह) गाजा पट्टी में युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं।
बयान
मामले पर नेतन्याहू का क्या कहना है?
नेतन्याहू ने 20 मई को अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेतुका और झूठा बताया। उन्होंने कहा कि अगर वॉरंट जारी होता है तो ये सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि पूरे इजराइल के खिलाफ होगा। नेतन्याहू ने कहा कि लोकतांत्रिक इजरायल की तुलना सामूहिक हत्यारों से नहीं करनी चाहिए।
नेतन्याहू ने कहा, "यह वैसा ही है, जैसा कि नया यहूदी-विरोधीवाद दिखता है। यह पश्चिम के परिसरों से हेग की अदालत में चला गया है। यह कितनी शर्म की बात है।"
आगे
आगे क्या होगा?
अगर कोर्ट को नेतन्याहू और हमास नेताओं के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो वह उन्हें पेश होने के लिए बुलाएगा या वॉरंट जारी कर सकता है। हालांकि, आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के लिए ICC को सदस्य देशों पर निर्भर रहना होगा।
अगर आरोपी कोर्ट में पेश होते हैं तो एक पूर्व-परीक्षण होता है, जिसमें सबूतों पर चर्चा की जाती है। इसमें 3 जजों के सामने अभियोजन पक्ष को साबित करना होगा कि व्यक्ति अपराधों के दोषी हैं।
गिरफ्तारी
क्या गिरफ्तार किए जा सकते हैं नेतन्याहू?
इजरायल ICC का सदस्य नहीं है, इस वजह से नेतन्याहू को इजरायल में रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
हालांकि, ICJ सदस्य देशों को नेतन्याहू की गिरफ्तारी का वॉरंट भेज सकता है और जब नेतन्याहू किसी देश की यात्रा करेंगे तो वहां उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि, इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि वॉरंट बाध्यकारी नहीं होता। इस पर कार्रवाई करना सदस्य देश पर निर्भर करता है।
ICC
क्या है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय?
ICC को विश्व न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र (UN) की सर्वोच्च कानूनी संस्था है, जिसे देशों के बीच विवादों से निपटने के लिए 1945 में रोम संधि के आधार पर स्थापित किया गया था।
इस संधि पर 123 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जो इसके सदस्य भी हैं। कई देशों ने संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन वे इसे मान्यता नहीं देते हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है।