
ऑनलाइन गेमिंग बिल बना कानून, राष्ट्रपति से मिली मंजूरी
क्या है खबर?
ऑनलाइन गेमिंग बिल को संसद के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मंजूरी मिल गई और अब यह एक कानून बन गया है। नया कानून रियल मनी गेम्स (RMG) पर रोक लगाएगा और साथ ही ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देगा। सरकार ने कहा कि यह कदम समाज और युवाओं को RMG के खतरों से बचाने के लिए जरूरी था। केंद्र सरकार का कहना है कि बिल की प्रभावी तारीख अधिसूचना के जरिए घोषित की जाएगी।
प्रभाव
कंपनियों ने बंद किए मनी गेम्स
इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारत में ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना है, जबकि सभी प्रकार के पैसे वाले गेम्स पर रोक लगाना है। इसका असर तुरंत उद्योग पर दिखा है। विंजो, पोकरबाजी और नजारा टेक्नोलॉजीज समर्थित मूनशाइन टेक्नोलॉजीज ने अपने रियल-मनी गेम्स बंद कर दिए। मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL) ने भी भारत में अपने सभी रियल-मनी ऑफरिंग निलंबित कर दिए और ग्राहकों से कहा कि वे केवल अपनी शेष राशि निकाल सकते हैं।
दंड
उल्लंघन पर कठोर दंड
इस नए कानून में नियम तोड़ने पर कठोर सजा तय की गई है। RMG की पेशकश करने पर 3 साल तक की कैद या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। विज्ञापन करने वालों को 2 साल की कैद और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। बार-बार अपराध करने वालों को 3-5 साल तक कैद और 2 करोड़ रुपये तक जुर्माना भरना होगा। सरकार ने इसे समाज की सुरक्षा के लिए अहम कदम बताया।