महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर ट्रैफिक नियम तोड़ने के कारण 13,000 का जुर्माना, पुलिस ने किया माफ
अगर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर किसी नागरिक का चालान किया जाता है तो जुर्माना भरना पड़ता है। वहीं अगर कोई मुख्यमंत्री ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करें तो उन्हें माफ किया जा सकता है। वह भी तब जब ऐसा कोई नियम नहीं है। दरअसल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ ऐसा ही हुआ है। फडणवीस के वाहन का इस साल अगस्त तक 13 बार चालान किया गया, लेकिन हर बार उनका जुर्माना माफ कर दिया गया।
यह है पूरा मामला
सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी में पता चला है कि अगस्त तक मुख्यमंत्री फडणवीस की दो गाड़ियों ने बांद्रा-वर्ली सी-लिंक पर 13 बार तय स्पीड से अधिक तेज गाड़ी चलाने के नियम तोड़े। मुंबई में ओवरस्पीडिंग के लिए Rs. 1,000 का जुर्माना है। इस हिसाब से फडणवीस पर कुल Rs. 13,000 का जुर्माना हुआ, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने यह जुर्माना वसूला नहीं है। पुलिस ने फडणवीस को जारी किए गए सारे ई-चालान रद्द कर दिए।
RTI में पूछे गये थे ये सवाल
RTI कार्यकर्ता शकील अहमद ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के वाहनों के लिए जारी किए गए ई-चालान के बारे में जानकारी मांगी थी। साथ ही उन्होंने जानना चाहा था कि क्या ऐसा कोई सरकारी नियम है जिसके तहत मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले को ट्रैफिक नियमों में छूट मिलती है। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि सुरक्षा कारणों के चलते मुख्यमंत्री के काफिले को स्पीड लिमिट में छूट रहती है, लेकिन अहमद ने बताया कि ऐसा कोई नियम ही नहीं है।
विपक्ष ने साधा मुख्यमंत्री पर निशाना
RTI द्वारा मुख्यमंत्री को जारी किए ई-चालान रद्द करने की जानकारी सामने आने के बाद विपक्षी पार्टियों ने मुख्यमंत्री फडणवीस पर निशाना साधा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए अलग से कानून नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी VIP कल्चर पर रोक लगाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता प्रधानमंत्री की बात नहीं मानते।