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    सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 'चौकीदार चोर है' कहने पर माफी मांगने को तैयार राहुल गांधी

    सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 'चौकीदार चोर है' कहने पर माफी मांगने को तैयार राहुल गांधी

    लेखन मुकुल तोमर
    Apr 30, 2019
    04:59 pm

    क्या है खबर?

    मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में राफेल मामले पर सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वह अपने 'चौकीदार चोर है' नारे को कोर्ट के हवाले से कहने के लिए माफी मांगने के लिए तैयार हैं।

    इससे पहले के अपने 2 हलफनामों में उन्होंने अपने बयान पर खेद जताया था, जिसे कोर्ट ने अपर्याप्त माना।

    कोर्ट ने नया हलफनामा दाखिल करने के लिए राहुल को 6 मई तक का समय दिया है।

    राफेल मामले की सुनवाई भी इसी दिन होगी।

    विवादित बयान

    सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिया था विवादित बयान

    बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के नए दस्तावेजों के आधार पर राफेल सौदे पर दोबारा सुनवाई करने के फैसले पर राहुल ने कहा था, "अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि चौकीदारजी ने चोरी करवाई।"

    अपने चुनावी नारे को कोर्ट के हवाले से पेश करने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने उनके खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की थी।

    इस पर कोर्ट ने राहुल के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया था।

    सफाई

    राहुल के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट

    23 अप्रैल को दाखिल अपने पहले हलफनामे में राहुल ने अपने बयान पर खेद जताया था।

    उन्होंने अपनी सफाई में कहा था कि राजनीतिक प्रचार के आवेश में आकर उन्होंने यह बयान दिया था और वह आगे से ऐसा नहीं करेंगे।

    हालांकि, कोर्ट उनके इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और उन्हें दोबारा अवमानना का नोटिस जारी कर दिया।

    इस कारण राहुल को दोबारा हलफनामा दायर करना पड़ा, जिस पर आज सुनवाई हो रही थी।

    सुप्रीम कोर्ट सुनवाई

    कोर्ट ने कहा, 22 पेजों के जवाब में भी स्पष्ट खेद नहीं जता पाए राहुल

    राहुल का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पुरानी बात को दोहराते हुए कहा कि उन्होंने अपने बयान पर खेद जताया है।

    इस पर कोर्ट ने पूछा कि उनके हलफनामे में खेद को ब्रैकेट में रखने का क्या मतलब है।

    कोर्ट ने सवाल किया कि उन्हें खेद जताते के लिए 22 पेज लगे और इसके बावजूद भी खेद की बात स्पष्ट नहीं है।

    इस पर सिंघवी ने आश्वासन दिया कि राहुल स्पष्ट माफी मांगने को तैयार हैं।

    जानकारी

    राफेल मामले पर 6 मई को अगली सुनवाई

    सिंघवी से आश्वासन मिलने के बाद मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने राहुल को 6 मई को अगली सुनवाई में नया हलफनामा दायर करने का आदेश जारी किया। नए सबूतों पर भी उसी दिन सुनवाई होगी।

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