
स्मृति ईरानी या उनकी बेटी के नाम पर कोई बार लाइसेंस नहीं- दिल्ली हाई कोर्ट
क्या है खबर?
कांग्रेस नेताओं द्वारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर फर्जी लाइसेंस से गोवा में बार चलाने के आरोप के बाद केंद्रीय मंत्री द्वारा दायर दो करोड़ के मानहानि के दावे में दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को अहम आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में यह साबित हुआ है कि स्मृति ईरानी या उनकी बेटी के नाम पर कोई बार लाइसेंस नहीं है और कांग्रेस नेताओं ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची है।
आदेश
स्मृति ईरानी या उनकी बेटी नहीं है किसी भी बार की मालिक- हाई कोर्ट
हाई कोर्ट ने कहा कि स्मृति ईरानी या उनकी बेटी किसी भी रेस्टोरेंट और बार की मालिक नहीं हैं और न ही उन्होंने कभी लाइसेंस के लिए आवेदन किया। गोवा सरकार द्वारा कारण बताओ नोटिस भी ईरानी या उनकी बेटी के नाम पर जारी नहीं किया गया है।
कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि याचिकाकर्ता स्मृति ईरानी ने जो दस्तावेज पेश किए हैं वो उनके पक्ष को मजबूत करते हैं।
साजिश
कांग्रेस नेताओं ने स्मृति ईरानी और उनकी बेटी के खिलाफ रची साजिश
कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस नेता जयराम नरेश, पवन खेड़ा और नेटा डिसूजा ने अन्य के साथ मिलकर ईरानी और उनकी बेटी के खिलाफ साजिश रची और दुर्भावना के साथ आक्रामक और तीखी बातें कही हैं। तीनों ही नेताओं ने उनकी सार्वजनिक छवि और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है।
कोर्ट ने कहा यदि कांग्रेस नेताओं द्वारा किये गए ट्वीट/पोस्ट सोशल मीडिया पर रहते हैं तो ईरानी और उनके परिवार की छवि को गहरा नुकसान पहुंचेगा।
टिप्पणी
तथ्यों की पुष्टि के बिना लगाए अपमानजनक आरोप- हाई कोर्ट
हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंशों को देखने के बाद प्रथम दृष्टया सामने आता है कि ईरानी के खिलाफ वास्तविक तथ्यों की पुष्टि किए बिना ही निंदनीय और अपमानजनक आरोप लगाए गए हैं।
कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस के तीनों नेताओं द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विभिन्न ट्वीट्स और री-ट्वीट के कारण ईरानी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। यह बेहद ही गंभीर मामला बनता है।
पृष्ठभूमि
कांग्रेस नेताओं ने क्या लगाए थे आरोप?
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि ईरानी की 18 वर्षीय बेटी जोइश गोवा में एक रेस्टोरेंट चलाती हैं, जिसमें स्थित बार का लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर लिया गया है जिसकी 2021 में ही मौत हो चुकी है। उन्होंने बार को जारी कारण बताओ नोटिस की कॉपी भी दिखाई थी।
ईरानी ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कांग्रेस पर सार्वजनिक तौर पर उनकी बेटी के चरित्र की "हत्या" करने का आरोप लगाया था।
जानकारी
ईरानी ने किया था दो करोड़ रुपये की मानहानि का दावा
कांग्रेस नेताओं के इन आरोपों को खारिज करने के साथ ईरानी ने तीनों नेताओं के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दो करोड़ रुपये की मानहानि का भी दावा किया था। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं को आरोपों को साबित करने की चुनौती दी थी।
आदेश
कोर्ट ने शुक्रवार को दिए थे ट्वीट हटाने के आदेश
मामले में हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जयराम रमेश सहित तीनों कांग्रेस नेताओं को 24 घंटे के भीतर ईरानी और उनकी बेटी के खिलाफ किए गए ट्वीट हटाने के आदेश दिये थे।
कोर्ट ने कहा था कि अगर वो ट्वीट हटाने में विफल रहे तो सोशल मीडिया कंपनी उन्हें हटाएगी।
बता दें कि हाई कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस नेताओं को समन जारी कर 18 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी।