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    कपिल सिब्बल का बड़ा बयान, कहा- नागरिकता कानून लागू करने से इनकार नहीं कर सकते राज्य

    कपिल सिब्बल का बड़ा बयान, कहा- नागरिकता कानून लागू करने से इनकार नहीं कर सकते राज्य

    लेखन मुकुल तोमर
    Jan 19, 2020
    01:13 pm

    क्या है खबर?

    कई राज्यों के विवादित नागरिकता कानून (CAA) को लागू करने से इनकार करने के बीच कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान दिया है।

    शनिवार को उन्होंने कहा कि संसद से पारित हो चुके नागरिकता कानून को लागू करने से कोई भी राज्य इनकार नहीं कर सकता और ऐसा करना अंसवैधानिक है।

    उन्होंने कहा कि राज्य इसका विरोध करते हुए केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग कर सकते हैं, लेकिन इसे लागू करने से इनकार नहीं कर सकते।

    बयान

    क्या बोले कपिल सिब्बल?

    शनिवार को केरल साहित्य महोत्सव (KLF) में बोलते हुए कपिल सिब्बल ने ये बात कहीं।

    उन्होंने कहा, "जब CAA पारित हो चुका है तो कोई भी राज्य ये नहीं कह सकता कि वो इसे लागू नहीं करेगा। यह संभव नहीं है और असंवैधानिक है। आप उसका विरोध कर सकते हैं, विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग कर सकते हैं। लेकिन यह कहना कि वो इसे लागू नहीं करेंगे, संवैधानिक रूप से गलत है।"

    बयान

    सिब्बल ने बताया क्या है लागू करने से इनकार करने का मतलब

    राज्य सरकारों के इस इनकार का क्या मतलब है, ये समझाते हुए सिब्बल ने कहा, "NRC NPR पर आधारित है और NPR स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा की जानी है... जो राज्य के अधिकारी होंगे। इसलिए राज्य जो कह रहे हैं वो ये है कि हम राज्य स्तर के एक अधिकारी को केंद्र सरकार का सहयोग नहीं करने देंगे। संवैधानिक रूप से एक राज्य सरकार के लिए ये कहना है कठिन होगा कि वो संसद द्वारा पारित कानून का पालन नहीं करेगी।"

    जानकारी

    कांग्रेस के आधिकारिक रुख के विपरीत सिब्बल का बयान

    सिब्बल का ये बयान उनकी पार्टी कांग्रेस के आधिकारिक रुख के विपरीत है जिसने सभी मुख्यमंत्रियों से नागरिकता कानून को लागू नहीं करने की मांग की है। इसी कारण उनका ये बयान विवादों में आ गया है और उनको इस पर सफाई देनी पड़ी।

    सफाई

    सफाई में क्या बोले सिब्बल?

    अपनी सफाई में ट्वीट करते हुए सिब्बल ने कहा, "मेरा मानना है कि CAA असंवैधानिक है। हर राज्य विधानसभा के पास प्रस्ताव पारित करने और इसे वापस लेने की मांग करने का अधिकार है। अगर सुप्रीम कोर्ट कानून को संवैधानिक घोषित कर देती है तो इसका विरोध करना समस्या पैदा करने वाला होगा। लड़ाई जारी रहनी चाहिए।"

    अन्य कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी सिब्बल का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की बात कही है।

    प्रस्ताव

    केरल और पंजाब कर चुके हैं नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित

    बता दें कि अब तक दो राज्य अपनी विधानसभा में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुके हैं।

    सबसे पहले केरल ने इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था, जहां सिब्बल ने ये बातें बोलीं।

    इसके बाद पंजाब विधानसभा में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया जहां कांग्रेस की सरकार है।

    केरल ने सुप्रीम कोर्ट में नागिरकता कानून को चुनौती दी है और पंजाब भी ऐसा करने की सोच रहा है।

    जानकारी

    NRC लागू करने से इनकार कर चुके हैं आठ राज्य

    वहीं आठ राज्य NRC लागू करने से इनकार कर चुके हैं। इन राज्यों में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। इनमें से तीन राज्यों, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान, में कांग्रेस की सरकार है।

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