क्या है हरियाणा में लॉन्च किया गया परिवार पहचान पत्र?
हरियाणा के लोगों को अब राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ 'परिवार पहचान पत्र' (PPP) के जरिए ही मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को पंचकूला में लोगों को परिवार पहचान पत्र वितरित कर योजना का शुभारंभ कर दिया। इसके जरिए सरकार राज्य के सभी 54 लाख परिवारों पर नजर भी रख सकेगी। इसमें पूरे परिवार को एक इकाई माना जाएगा और उन्हें आठ अंकों की विशेष पहचान संख्या आवंटित की जाएगी। आइए जानें पूरी जानकारी।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने के लिए कराना होगा पंजीयन
इंडियन एक्सप्रेस के प्रदेश के सभी परिवारों के लिए PPP लेना अनिवार्य नहीं है, लेकिन सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने के लिए PPP पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। कर्मचारियों के लिए इसे अनिवार्य किया गया है और पंजीयन नहीं कराने पर उनका वेतन रोका जाएगा। PPP के साथ मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन और विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना को जोड़ा गया है।
PPP योजना शुरू करने के पीछे सरकार ने दिया यह तर्क
मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने बताया कि PPP योजना के जरिए सरकार राज्य के सभी परिवारों पर नजर रख सकेगी और उन्हें समय पर सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकेगा। आधार कार्ड के जरिए कई योजनाओं में ऐसा कर पाना संभव नहीं हो रहा था। उन्होंने बताया कि PPP योजना में राज्य सरकार के लिए सभी राज्य वासियों का पूरा डाटाबेस बनाए रखना आसान हो जाएगा। इसका लाभ लोगों को मिलेगा।
परिवार पहचान पत्र से ये भी होंगे लाभ
परिवार पहचान पत्र योजना से हरियाणा में सभी परिवारों की मौलिक जानकारी का डिजिटल तौर पर संग्रहण होगा। इसके अलावा पात्र लाभार्थियों को तीन महीने में ही सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, पहचान पत्र की जानकारी गोपनीय और सुरक्षित होगी, घर बैठे सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी मिलेगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और डुप्लीकेट की संभावना कम होगी, सभी योजनाओं का लाभ एक ही पहचान पत्र से मिल सकेगा। लोगों को अन्य दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी।
आधार कार्ड से ऐसे भिन्न होगा परिवार पहचान पत्र
उमाशंकर ने बताया कि PPP की विशिष्ट संख्या आधार से अलग होगी। आधार में इकाई के रूप में एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि इसमें एक पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व होगा। सरकार की अधिकतर योजनाएं एक व्यक्ति के नहीं होकर परिवार के लिए हैं। उन्होंने बताया कि कानूनी अड़चनों के चलते आधार को विभिन्न डाटाबेस से नहीं जोड़ा जा सकता है। इसके उलट PPP को सभी सरकारी योजनाओं के डाटाबेस से जोड़ा जा सकेगा।
PPP बनवाने के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी
उमाशंकर ने बताया कि PPP के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी होगा। इसके बाद आधार नंबर को सुरक्षित रखा जाएगा और PPP नंबर को सभी योजनाओं से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैंक खाता खुलवाने और मोबाइल फोन सिम लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होता है, लेकिन वह सरकारी सेवा या लाभ लेने के लिए PPP की मांग करेंगे। इसी तरह सरकार आधार से आसानी से परिवार के किसी भी सदस्य का सत्यापन भी कर सकती है।
PPP में होगी परिवार की यह जानकारी
PPP में परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम, आयु, आय, मोबाइल नंबर के अलावा परिवार के मुखिया का नाम होगा। पंजीयन के बाद प्रत्येक परिवार को पहचान पत्र और पासवर्ड दिया जाएगा। परिवार में शामिल अविवाहित युवती का नाम शादी के बाद PPP से हटाकर उसके पति के PPP में जोड़ा जाएगा। परिवारों को PPP हरियाणा पोर्टल पर अपने शहर, कस्बे, जिला, गांव, तहसील, ब्लॉक की जानकारी भरनी होगी। सभी गांवों और शहरों को यूनिक कोर्ड दिए जाएंगे।
PPP के आवेदन के लिए जरूरी होंगे ये दस्तावेज
PPP के आवेदन के लिए आवेदक को अपना आधार कार्ड, परिवार के सदस्यों के अन्य पहचान दस्तावेज (आश्रितों सहित), प्रत्येक परिवार के सदस्य की वैवाहिक स्थिति, मोबाइल नंबर और राशन कार्ड (यदि लागू हो) प्रस्तुत करना होगा। इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों और उनके परिवार के सत्यापन के लिए राज्य सरकार अटल सेवा केंद्रों, सरल केंद्रों, पंचायत और तहसील कार्यालयों, ब्लॉकों, गैस एजेंसियों, स्कूलों, कॉलेजों आदि में 500 सत्यापन-केंद्र बनाएगी।
ये राज्य भी कर रहे हैं परिवार पहचान पत्र योजना लाने की तैयारी
हरियाणा सरकार की परिवार पहचान पत्र योजना के उद्देश्यों को देखते हुए अब तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार भी अपने-अपने राज्यों में इस योजना को लागू करने की संभावना तलाश रहे हैं। इससे सरकार के पास राज्य के निवासियों का पूरा डाटा होगा।